Aligarh Poisonous Liquor Case: शराब माफिया ऋषि की पत्नी रेनू समेत पांच आरोपितों की जमानत निरस्त

आरोपित माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी रेनू समेत पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज की हैं। इनमें रेनू के अलावा ऋषि के भाई कपिल भांजा आकाश भी शामिल है। मंगलवार को भी याचिका पर सुनवाई हुई थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 05:34 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 05:34 PM (IST)
Aligarh Poisonous Liquor Case: शराब माफिया ऋषि की पत्नी रेनू समेत पांच आरोपितों की जमानत निरस्त
आरोपित माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी रेनू समेत पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज की हैं।

अलीगढ़, जेएनएन। जिला जज विवेक संगल की अदालत ने जहरीली शराब प्रकरण में बुधवार को मुख्य आरोपित माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी रेनू समेत पांच आरोपितों की जमानत याचिका खारिज की हैं। इनमें रेनू के अलावा ऋषि के भाई कपिल, भांजा आकाश भी शामिल है। मंगलवार को भी याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह है मामला

शराब प्रकरण में 57 दिन के अंदर सभी 33 मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी हैं। इसमें मौत से संबंधित 13 मुकदमे थे, जबकि अवैध फैक्ट्रियों से बरामदगी के आधार पर 20 मुकदमे लिखे गए। कुल 86 आरोपित पकड़े गए हैं। इनमें माफिया ऋषि शर्मा, उसकी पत्नी रेनू, भाई कपिल व भांजा आकाश भी पकड़ा गया। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। वहीं रेनू, कपिल व आकाश ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामबाबू शर्मा के माध्यम से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। इनके अलावा शराब प्रकरण में पकड़े गए सिंधौली निवासी गंगाराम प्रधान व हाथरस के हसायन के नगला उदई निवासी शिव कुमार यादव ने भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई को पहली तारीख लगी थी। लेकिन, अधिवक्ता के अस्वस्थ होने पर वह पक्ष रखने नहीं आ सके थे। ऐसे में कोर्ट ने अगली तारीख 27 जुलाई लगा दी थी। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पांचों आरोपित की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी आरोपितों की जमानत निरस्त कर दी है।

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