Aligarh Panchayat Chunav 2021: प्रत्याशी को रैली निकालना पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
कोतवाली क्षेत्र के गांव सहारा खुर्द मलिक व कांडली में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के प्रधान पद के प्रत्याशियों को चुनावी रैली निकालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने प्रत्याशियों सहित उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
अलीगढ़, जेएनएन। कोतवाली क्षेत्र के गांव सहारा खुर्द, मलिक व कांडली में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के प्रधान पद के प्रत्याशियों को चुनावी रैली निकालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने प्रत्याशियों सहित उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
यह है मामला
कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि गांव सहारा खुर्द में प्रधान पद के प्रत्याशी रिंकू चौधरी पुत्र उदयवीर सिंह द्वारा अपने समर्थक सरदार पुत्र उदयवीर सिंह, क्षेत्रपाल पुत्र कृपाल सिंह, क्षेत्रपाल पुत्र उदयवीर, शाहिद पुत्र जमील, इरफान पुत्र अफसर, देवा पुत्र ओमप्रकाश, चंद्रेश पुत्र जयपाल, लोकेश पुत्र सत्यवीर, जयंत पुत्र रनवीर, पुष्पेंद्र पुत्र हरि गोपाल, शिवम पुत्र शिवओम, राहुल पुत्र प्रताप सिंह, रिंकू पुत्र मोहन, अनीश पुत्र अलीमुल्ला, करन पुत्र ओमप्रकाश, प्रहलाद पुत्र राजपाल, अंशुल पुत्र अशोक सहित 20-25 अज्ञात लोगों के साथ चुनावी रैली निकाली जा रही थी। सूचना पर पहुंचे हस्तपुर चौकी प्रभारी रामकुमार ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों के खिलाफ धारा 144 उल्लंघन, महामारी अधिनियम, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
किसी ने मास्क भी नहीं लगाया
वही गांव मलिक में प्रधान पद प्रत्याशी अरविंद पुत्र सुरेंद्र सिंह द्वारा 70-80 समर्थकों के साथ चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नारेबाजी की जा रही थी। मौके पर पहुंचे एसआइ सत्यवीर सिंह चौहान द्वारा कार्रवाई करते हुए सभी के खिलाफ धारा 144 उल्लंघन, महामारी अधिनियम, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं एसआइ मनीष द्वारा ग्राम पंचायत कांडली के प्रधान पद के प्रत्याशी सुनील सिंह उर्फ बंटी पुत्र बच्चू सिंह व 40-50 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एसआइ का कहना है कि प्रधान पद प्रत्याशी द्वारा बाइकों पर झंडे लगाकर रैली निकाली जा रही थी। रैली निकालने के संबंध में चुनाव आयोग से अनुमति नहीं दी गई थी। किसी ने मास्क भी नहीं लगाया गया था जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना हुआ था।