Crop Insurance Week : अलीगढ़ डीएम व एमएलसी ने जन जागरूकता रथ को दिखाइ हरी झंडी

शासन के निर्देश पर जनपद में फसल बीमा सप्ताह 01 से 07 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। गुरूवार को राजकीय उद्यान जवाहर पार्क से जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. एवं एमएलसी डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने पीएम फसल बीमा योजना के जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 04:49 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 04:49 PM (IST)
Crop Insurance Week : अलीगढ़ डीएम व एमएलसी ने जन जागरूकता रथ को दिखाइ हरी झंडी
पीएम फसल बीमा योजना के जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाते डीएम एवं एमएलसी।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। शासन के निर्देश पर जनपद में फसल बीमा सप्ताह 01 से 07 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। गुरूवार को राजकीय उद्यान जवाहर पार्क से जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. एवं एमएलसी डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने पीएम फसल बीमा योजना के जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

किसानों के लिए वरदान साबित हो रही पीएम फसल बीमा योजना

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने किसानों का आवाहन किया कि किसान अपनी फसल का नियत तिथि 31 दिसंबर तक बीमा करा लें। योजना में छोटा प्रीमियम देकर बड़ी सुरक्षा पा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों व बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे समर्पित भाव से काम कर किसानों के कल्याणर्थ कार्यों में जुटे। इस योजना के लागू होने से तय व्यवस्था के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सकेगा।

फसल नुकसान पर टोल फ्री नंबर पर सूचित करें किसान

उपनिदेशक कृषि यशराज सिंह ने पीएम फसल बीमा योजना के उद्देश्य व प्रासंगिकता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना से प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करने, कृषि उन्नत तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने, आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना है। उन्होंने पीएम फसल बीमा योजना की बारीकियों की ना केवल जानकारी दी बल्कि इसे किसानों के लिए वरदान बताया। उन्होंने अधिसूचित फसल, बीमा की इकाई, बीमित राशि, प्रीमियम की राशि, बीमा की अंतिम तिथि बताई। किसान फसल नुकसान होने पर टोल फ्री नंबर 1800-200-5142 संबंधित बैंक शाखा, कृषि व उद्यान कार्यालय व क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपदा की स्थिति में किसान द्वारा 72 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है।

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