30 जून तक मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, आगरा जिले के 84 हजार श्रमिकों के पास है मौका
श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के पास है मौका। पंजीकरण व नवीनीकरण में मिलेगी शुल्क व विलंब शुल्क से राहत। बता दें कि प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्यपाल ने संपूर्ण प्रदेश को 30 जून 2021 तक के लिए कोविड-19 प्रभावित घोषित किया है।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना काल में प्रदेश शासन ने श्रमिकों को बड़ी राहत दी हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण व नवीनीकरण कराने के लिए उन पर शुल्क का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वह 30 जून तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि श्रमिकों को विभाग में पंजीकरण व अपने पुराने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 30 जून तक निर्धारित शुल्क या विलंब शुल्क नहीं होना होगा। यह छूट उन्हें एक वर्ष तक के लिए मिलेगी। बता दें कि प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्यपाल ने संपूर्ण प्रदेश को 30 जून 2021 तक के लिए कोविड-19 प्रभावित घोषित किया है, इसके बाद से श्रमिकों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। इसको लेकर उप्र भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव अरविंद चौहान ने निर्देश भी जारी किए थे।
नहीं देना होगा अंशदान
उपश्रायुक्त ने बताया कि लाभार्थी श्रमिकों से पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए कोई भी धनराशि अंशदान के रूप में देय विलंब शुल्क आदि के रूप में देय नहीं होगी। लेकिन उन्हें विभाग की सभी योजनाओं व लाभ मिलते रहेंगे।
यह है जिले की स्थिति
जिले की बात करें, तो आगरा में कुल 294222 श्रमिक पंजीकृत है, जिनमें से 207077 का पंजीकरण हो चुका है, जबकि 84467 श्रमिकों का नवीनीकरण शेष है। जबकि मंडल में कुल 596840 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 408329 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि 183933 श्रमिकों का पंजीकरण शेष है।
वहीं बात करें, नवीन पंजीकरण की, तो जिले ने 70 हजार के वार्षिक लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए 120417 श्रमिकों का पंजीकरण कर लिया है। वहीं मंडल में 225675 के लक्ष्य को पीछे छोड़कर 249120 नए श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है।