साली से शादी करने के चक्‍कर में कर दी पत्‍नी की हत्‍या, दोषी पति को आगरा में आजीवन कारावास

शादी को हो गए थे 20 साल। इस दौरान पैदा नहीं हुई कोई संतान। पति संतान उत्‍पत्ति के लिए करना चाहता था साली से शादी। स्‍वजन के इंकार करने पर पत्‍नी की सन 2017 में कुल्‍हाड़ी से काटकर हत्‍या कर दी थी।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 09:27 AM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 09:27 AM (IST)
साली से शादी करने के चक्‍कर में कर दी पत्‍नी की हत्‍या, दोषी पति को आगरा में आजीवन कारावास
आगरा में हत्‍यारे पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

आगरा, जागरण संवाददाता। पत्नी को कुल्हाडी से काटकर हत्या करने के मामले में दाेषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 18 मार्च 2017 की है। गांव झाड़े की गढ़ी थाना बाह निवासी मलखान सिंह ने अपनी पत्नी बसंती देवी की कुल्हाडी से काटकर हत्या कर दी थी। मृतका के भाई गयाराम ने मलखान सिंह व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित की शादी 20 साल पहले बसंती से हुई थी। कोई संतान न होने के चलते वह साली से शादी करना चाहता था। स्वजन के इंकार करने से क्रुद्ध मलखान सिंह ने पत्नी को कुल्हाड़ी से प्रहार करके काट डाला था।

पुलिस ने विवेचना में हीरा सिंह व सुजान सिंह की नामजदगी गलत पाई। दोनों का नाम निकालकर मलखान सिंह के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियाेजन की ओर से आठ गवाह अदालत में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रूपेश गोस्वामी के तर्क के आधार पर अपर जिला जज रनवीर सिंह ने मलखान सिंह को पत्नी की हत्या का दोषी पाया। उसे सश्रम आजीवन कारवास की सजा सुनाई।

आटो चालक की हत्या के आरोपित बरी

आटो चालक की हत्या के दो आरोपितों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। खंदौली के नाऊ की सराय इलाके में 13 जून 2008 को युवक की लाश मिली थी। जिसकी शिनाख्त योगेश पुत्र बालमुकुंद के रूप में हुई थी। पिता ने शेरा और इरफान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पिता का अारोप था कि दोनों उसके पुत्र को आटो चलाने के लिए अपने साथ बुलाकर ले गए थे। उससे आठ हजार रुपये लूटने के बाद बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाह भूदेव और महेश के मुकरने व अन्य गवाहों से मामले की पुष्टि न होने पर अपर जिला जज सुधीर कुमार ने आरोपितों को बरी करने के आदेश किए।

दुष्कर्म के आरोपित को नहीं मिली जमानत

किशोरी से दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के आरोपित को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र सर्वजीत कुमार सिंह ने आरोपित की ओर से प्रस्तुत जमानत-प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश किए। न्यू आगरा इलाके की रहने वाली किशोरी को दो साल पहले सगे सबंधी ने बहाने से गेस्ट हाउस में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपित ने इस साल 19 सितंबर को किशोरी को घर पर बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के जानकारी देने पर स्वजन ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।

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