ASHA Scheme: कोविड-19 से परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आशा योजना से जगाएं जीवन में उम्मीद की नई किरण
ASHA Scheme उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति परिवार के मुखिया की कोविड-19 से मृत्यु होने पर स्वजनों के लिए शुरू हुई योजना। 20 प्रतिशत अनुदान (एक लाख रुपये) एवं 80 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
आगरा,जागरण संवाददाता। अनुसूचित जाति के जिन परिवारों ने कोविड-19 से अपने मुखिया को खो दिया है, उनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सरकार उन्हें अनुदान की सहूलियत के साथ ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की आशा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें से 20 प्रतिशत अनुदान (एक लाख रुपये) एवं 80 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) परितोष कुमार के अनुसार, अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिन्होंने कोविड-19 से अपने मुखिया को खो दिया है तथा जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये तक है, सरकार ने उनके लिए आशा योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति विकास भवन स्थित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के जिला प्रबंधक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें
- लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो।
- परिवार की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये हो।
- परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो।
- मृतक की आयु मृत्यु होने के समय 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र नगर निगम, नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।