Unlock 1.0: परेशानी से बचना है तो 30 जून से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम

Unlock 1.0 सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते कई वित्तीय औचारिकताएं पूरी करने की तिथि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Sat, 06 Jun 2020 01:49 PM (IST) Updated:Sat, 06 Jun 2020 01:49 PM (IST)
Unlock 1.0: परेशानी से बचना है तो 30 जून से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम
Unlock 1.0: परेशानी से बचना है तो 30 जून से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम

आगरा, संदीप शर्मा। देश में पिछले दो माह से लॉकडाउन खत्म हुआ और देश को अनलॉक करने की धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते कई वित्तीय औचारिकताएं पूरी करने की तिथि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी, उनको भी पूरा करने का समय नजदीक है। लिहाज़ा अभी से तैयारी शुरू करना ही बेहतर होगा। सीएम प्रार्थना जलाना के अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2019- 20 के लिए नए आयकर रिटर्न नोटिफाई हो चुके हैं। आयकरदाता अपने निवेश और खर्च से जुड़ी यह जानकारियां जो कर बचाने में सहायक हैं, दे सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। लिहाजा घर पर रहकर भी अपने कर परामर्शदाता के सहयोग से इन औपचारिकाताओं को पूरा किया जा सकता है।  

पैन की आधार लिंकिंग

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर के 30 जून की थी। ऐसे में अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से अब तक लिंक नहीं किया, तो 30 जून के बाद पैन कार्ड नंबर रद्दी हो जाएगा।

टैक्स छूट पाने को निवेश

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। साथ ही टैक्स बचाने को आयकर की धारा 80सी, 80डी, 80ई में निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक ही है।

2018-19 का आईटीआर

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। साथ ही रिवाइज्ड आईटीआर भी 30 जून तक ही दाखिल किया जा सकता है। इन्हें फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी।

फॉर्म-16

कर्मचारियों को उनकी कंपनी से फॉर्म 16 आमतौर पर मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने आदेश क बाद फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है।

स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में राशि जमा

आपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाते आदि में 31 मार्च 2020 तक कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं कराई है, तो 30 जून तक करा दें। न्यूनतम राशि जमा न होने पर पेनाल्टी का प्रावधान हैं, हालांकि इसे डाक विभाग ने फिलहाल हटा लिया है।

पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी

आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च को मैच्योर हो चुका है और उसे अगले पांच सालों के लिए बढ़ाना चाहते हैं, तो 30 जून तक करवा सकते हैं। विभाग ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला है।

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