श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दो वादों पर नहीं हो सकी सुनवाई, अगली तारीख तय

मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान और शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर दो अलग अलग वाद स्‍थानीय अदालत में दायर किए गए हैं। गुरुवार को दोनों ही मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। चारों प्रतिवादी हाजिर नहीं होने पर अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करने के आदेश किए हैं।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 09:04 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 09:04 PM (IST)
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दो वादों पर नहीं हो सकी सुनवाई, अगली तारीख तय
मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान और शाही मस्जिद ईदगाह।

आगरा, जागरण टीम। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में दायर दो वादों पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद पर अब सुनवाई 14 दिसंबर और जितेंद्र सिंह के वाद पर सुनवाई 10 जनवरी को होगी। इसमें चारों प्रतिवादी हाजिर न होने पर अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश दिया। रंजना अग्निहोत्री ने जिला जज की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। जिला जज विवेक संगल की अदालत में गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान की ओर से अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बहस के लिए तैयारी करने का समय मांगा। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की। उधर, वादी गोंडा जितेंद्र सिंह के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय अनुपम सिंह की अदालत में सुनवाई होनी थी। वादी के अधिवक्ता हेमेंद्र गौतम ने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रतिवादी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के हाजिर न होने पर अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

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