T20 में पाक की जीत पर जश्न मनाने वाले तीन कश्मीरी छात्र आगरा में गिरफ्तार

जगदीशपुरा पुलिस ने वाट्सएप चैटिंग को साक्ष्य बना इंजीनियरिंग के छात्रों को किया गिरफ्तार। टी-20 विश्‍व कप में पाक की जीत पर लगाया था वाट्सएप स्टेटस। मंगलवार देर रात जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में हिंदूवादी संगठनों ने किया था प्रदर्शन।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 09:48 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 09:48 AM (IST)
T20 में पाक की जीत पर जश्न मनाने वाले तीन कश्मीरी छात्र आगरा में गिरफ्तार
पाकिस्‍तान की जीत पर जश्‍न मनाने वाले कश्‍मीरी छात्र पुलिस गिरफ्त में।

आगरा, जागरण संवाददाता। दुबई में हो रहे टी-20 विश्वकप क्रिकेट मैच में पाक की जीत पर जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने के वाले तीन कश्मीरी छात्रों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

आरबीएस कालेज के बिचपुरी कैंपस में इंजीनियरिंग के छात्र अरशद युसूफ, इनायत अल्ताफ और शाैकत अहमद गनी के खिलाफ मंगलवार देर रात जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कश्मीरी छात्रों के वाट्सएप स्टेटस और चैटिंग के साक्ष्य के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपितों को पुलिस गुरुवार को अदालत में प्रस्तुत करेगी। दुबई में 24 अक्टूबर को भारत-पाक के बीच टी-20 विश्वकप का मैच खेला गया था। जिसमें भारत हार गया था। मंगलवार को बिचपुरी स्थित आरबीएस इंजीनियरिंग टेक्नीकल कैंपस के तीन कश्मीरी छात्रों का वाट्सएप स्टेटस और चैटिंग वायरल हुई थी। इसकी जानकारी कालेज प्रबंधन को होने पर उन्होंने इंजीनियरिंग के तीनों छात्रों को निलंबित कर दिया था। पाक की जीत पर कश्मीरी छात्रों के जश्न मनाने की जानकारी हाेने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने हंगामा किया था। आरोपित छात्रों के खिलाफ भाजयुमाे के ब्रज प्रांत क्षेत्रीय मंत्री गौरव राजावत ने मुकदमा दर्ज कराया था।

सीओ लोहामंडी सौरभ सिंह के अनुसार आरोपितों कश्मीरी छात्रों को डिजीटल साक्ष्याें के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गुरुवार को उन्हें अदालत में प्रस्तुत करेगी।

इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा

153 ए: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियाें, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ है।जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो।

505 (1)बी: आरोपित द्वारा फर्जी खबर को फैलाना। जिसकी वजह से कोई व्यक्ति या समाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो जाए।

66 एफ आइटी एक्ट: साइबर आतंकवाद

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