रोहता में बैंक डकैती के मुख्य आरोपित को नहीं मिली जमानत, 55 लाख से ज्‍यादा लूटे थे

15 दिसंबर 2020 को इंडियन ओवरसीज बैंक में डाली थी डकैती। 56 लाख 94 हजार 810 रुपये लूट ले गए थे बदमाश। स्टाफ को वाशरूम में बंद करके फरार हो गए थे। बैंक के अस्‍थाई कर्मचारी ने की थी डकैती की पूरी प्‍लानिंग।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 10:40 AM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 10:40 AM (IST)
रोहता में बैंक डकैती के मुख्य आरोपित को नहीं मिली जमानत, 55 लाख से ज्‍यादा लूटे थे
रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में डकैती के आरोपित को जमानत नहीं मिली है। फाइल फोटो

आगरा, जागरण संवाददाता। सदर के रोहता में सात महीने पहले बैंक में डकैती डालकर 56 लाख 94 हजार 810 रुपये लूटने के मुख्य आरोपित को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अदालत ने खारिज करने के आदेश दिए।

रोहता में ग्वालियर हाईवे पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में हथियार बंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। बदमाशों ने बैंक के बराबर में स्थित एटीएम में जा रहे सहायक शाखा प्रबंधक विवेक को चाकू के बल पर कब्जे में ले लिया था। उन्हें जबरन बैंक के अंदर ले गए। इसी दौरान बदमाशों के बाकी साथी भी वहां आ गए थे। उन्होंने हथियारों के बल पर बैंक के स्टाफ को स्टाेर रूम में ढकेल दिया। इसके बाद स्ट्रांग रूम और कैश काउंटर से रुपये लूट ले गए थे। स्टाफ को वाशरूम में बंद करके फरार हो गए थे।

इस दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर बैंक के स्टाफ से मारपीट भी की थी। बैंक मैनेजर अनीता मीणा ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने डकैती का पर्दाफाश करते हुए बैंक के अस्थाई कर्मचारी पुनीत कुमार, उसके दोस्त ठाकुरदास आदि को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लूट की अधिकांश रकम पुलिस ने बरामद कर ली थी। खंदारी निवासी पुनीत कुमार उर्फ पीके की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपर जिला जज मोहम्मद राशिद ने आरोपित की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। 

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