आगरा में गोवध और पशु क्रूरता के आरोपित को नहीं मिली जमानत, कंटेनर में भरे मिले थे गोवंश

नौ मार्च 2021 को खंदौली टोल प्लाजा के पास पकड़ा था गोवंश से भरा कंटेनर। 27 गोवंश की हो गई थी मौत कंटेनर चालक जमानत प्रार्थना पत्र किया खारिज। आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज करने के आदेश दिए।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 05:19 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 05:19 PM (IST)
आगरा में गोवध और पशु क्रूरता के आरोपित को नहीं मिली जमानत, कंटेनर में भरे मिले थे गोवंश
आगरा की अदालत ने पशु क्रूरता के आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा में खंदौली टोल प्लाजा के पास पकड़े गए गोवंश से भरे कंटेनर के चालक को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी। आरोपित चालक आरिफ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र को अपर जिला जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने खारिज करने के आदेश दिए।

घटना नौ मार्च 2021 की रात की है। खंदौली टोल प्लाजा के पास हिंदू संगठन के योगी ठाकुर अपने साथियों आकाश और अभिषेक शर्मा के साथ खड़े हुए थे वहीं एक कंटनेर भी खड़ा हुआ था। जिसमें से खून बह रहा था। योगी ठाकुर और उनके साथियों को शक होने पर कंटेनर के चालक से उसे खोलने की कहा। जिस पर चालक चकमा देकर भाग गया था। कंटनेर को खोलने पर उसमें ठूंस-ठूंस कर गोवंश भरे पाए गए। इसमें दो दर्जन से अधिक गोवंश की मौत हो गई थी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटनेर की जांच की तो उस पर नंबर नहीं था। कंटेनर के इंजन व चेसिस नंबर पर खुरचे हुए थे। उन पर लोहे की पत्ती वेल्ड पाई गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि कंटेनर का मालिक शाने आलम है। उससे पूछताछ करने पर आरोपित ने पुलिस काे बताया कि नौ मार्च को वह और चालक आरिफ गोवंश भरकर लाए थे। उक्त मामले में आरोपित आरिफ छह जुलाई से जेल में निरुद्ध है। आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पर सुनवाई के बाद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह भाटी के तर्क पर अदालत ने उसे खारिज करने के आदेश दिए।

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