Income Tax: कोविड के इलाज में नकद भुगतान की न लें टेंशन, सरकार ने दो लाख तय की सीमा
कोविड-19 का इलाज कराने के लिए नकद भुगतान की छूट 31 मई तक मिलेगी। भुगतान के समय देना होगा पैन या आधार नंबर भुगतान की रसीद जरूर लें। यह छूट एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक लागू रहेगी।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोविड-19 का इलाज कराने के लिए अब तीमारदारों को आनलाइन पेमेंट की टेंशन नहीं लेनी होगी। वह अस्पतालों को दो लाख तक का नकद भुगतान कर सकेंगे। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने यह छूट एक अप्रैल से 31 मई 2021 तक यह लागू की है।
सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि निजी कोविड अस्पतालों के महंगे इलाज के भुगतान में आम लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए सरकार ने निजी कोविड अस्पतालों व नर्सिंग होम में इलाज का नकद भुगतान करने की सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है। अब कोविड-19 का इलाज करने वाले विभिन्न अस्पताल, नर्सिंग होम आदि दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान ले सकेंगे, यह छूट एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक लागू रहेगी। जबकि पहले आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के चलते अस्पताल अधिक नकद भुगतान नहीं लेते थे।
ढाई लाख की थी पैनल्टी
आयकर की धारा 269एसटी में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था दो लाख रुपये से अधिक का नकद में भुगतान प्राप्त करती है, तो आयकर की धारा 271डीए के अंतर्गत 100 फीसद पैनल्टी का प्रावधान है। यानि ढाई लाख रुपये का नकद भुगतान प्राप्त करने पर ढ़ाई लाख की पैनल्टी लग सकती है।
यह होगा फायदा
- अब मरीज को अस्पताल में भर्ती कराते समय आनलाइन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं करनी होगी।
- तीमारदार अस्पताल को दो लाख तक का भुगतान नकद कर सकेंगे। हालांकि भुगतान करने वाले व्यक्ति को अपने पैन या आधार कार्ड की प्रति साथ जमा करानी होगी।
यह हैं नुकसान
- इस छूट के मिलने से निजी अस्पताल मनमानी कर मरीजों से सरकार द्वारा तय रेट से अधिक चार्ज कर सकते हैं।
- किसी मित्र, दूर के रिश्तेदार द्वारा अस्पताल खर्च का भुगतान (50 हजार से अधिक) करता है, तो वह राशि आयकर की धारा 56(टू) एक्स के अंतर्गत मरीज के हाथ में कर योग्य होगी।
जरूर लें भुगतान की रसीद
सीए प्रार्थना जालान का कहना है कि नकद भुगतान की छूट मिलने से मरीजों का इलाज कराने में सहूलियत मिलेगी। लेकिन अस्पतालों की मनमानी से बचने के लिए तीमारदार नकद भुगतान करने की रसीद अस्पताल से अवश्य लें।