Taj Mahal will remain closed: लगा रहेगा ताज पर ताला, इस वजह से नहीं मिली स्मारकों को खुलने की अनुमति
Taj Mahal will remain closed कंटेनमेंट व बफर जोन में स्मारकों के होने से जिला प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। सोमवार से खुलने का संस्कृति मंत्रालय ने किया था आदेश 17 मार्च से हैं बंद।
आगरा, जागरण संवाददाता। ताजनगरी में ताजमहल समेत अन्य स्मारक अभी नहीं खुलेंगे। ताजमहल के कंटेनमेंट जोन और अन्य स्मारकों के बफर जोन में होने के चलते जिला प्रशासन द्वारा स्मारकों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके चलते पर्यटन उद्यमियों को बड़ा झटका लगा है। स्मारक कब तक बंद रहेंगे या कब से खुलेंगे, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने 17 मार्च से स्मारकों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया था। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दो जुलाई को देशभर के सभी स्मारकों को छह जुलाई से खोले जाने का ट्वीट किया था। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्मारकों को खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी करते हुए स्मारकों को खोले जाने का फैसला राज्य सरकार व जिला प्रशासन पर छोड़ा था। रविवार शाम को डीएम प्रभु एन. सिंह ने जनपद स्तरीय कोविड टीम और एएसआइ के अधिकारियों संग बैठक में विचार-विमर्श कर जनहित में स्मारकों को नहीं खोलने का निर्णय लिया।
डीएम द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार आगरा में पिछले चार दिनों में कोविड-19 के 55 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वर्तमान में 71 कंटेनमेंट जोन एक्टिव/लाइव हैं। ताजमहल ताजगंज थाने में आता है और वो कंटेनमेंट व बफर जोन से आच्छादित है। इसी तरह सिकंदरा, एत्माद्दौला, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला व अन्य स्मारकों को बफर जोन का भाग माना जाएगा। इन स्मारकों को खोलने पर पर्यटकों के आवागमन से नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना है।
पूजा व प्रार्थना को भी नहीं खोले थे स्मारक
संस्कृति मंत्रालय ने आठ जून से देशभर में पूजा व प्रार्थना को 820 स्मारकों को खोलने का निर्णय लिया था। आगरा में जिला प्रशासन द्वारा ऐसे 14 स्मारकों को खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।
गृह मंत्रालय का यह है आदेश
गृह मंत्रालय के 30 मई के अादेश के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा 31 मई को जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहां नए केस की संभावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएग। इनके अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला प्रशासन को अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।