Paras Hospital Agra: श्री पारस अस्पताल के संचालक के खिलाफ समन जारी, पुराने के साथ नया मामला भी खड़ा करेगा कठघरे में
न्यू आगरा थाने में दर्ज महामारी एक्ट के मुकदमे में पुलिस ने लगाई थी चार्जशीट। सीजेएम की अदालत में चल रहे मुकदमे में डाक्टर अरिंजय जैन व मैनेजर शिव प्रताप है आरोपित। इधर मौत के मॉकड्रिल मामले में भी अधिवक्ता कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी में।
आगरा, जागरण संवाददाता। श्री पारस अस्पताल के संचालक और मैनेजर के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने समन जारी किया है। दोनों के खिलाफ न्यू आगरा थाने में महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में श्री पारस अस्पताल के संचालक डाक्टर अरिंजय जैन और मैनेजर शिव प्रताप सिंह के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की थी। मुकदमा सीजेएम की अदालत में चल रहा है। इधर इस साल अप्रैल में अस्पताल संचालक को प्रशासन ने मौत की मॉकड्रिल मामले में क्लीन चिट तो दे दी है लेकिन प्रशासन के इस कदम को लेकर आलोचना की जा रही है। शहर के कुछ अधिवक्ता अपनी तरफ से इस मामले में कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी में हैं।
श्री पारस अस्पताल पर पिछले साल महामारी अधिनियम के तहत न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अस्पताल पर आरोप था कि उसकी लापरवाही आसपास के कई जिलों में कोरोना संक्रमण फैला। इसके बाद अस्पताल पर सील लगा दी गई थी। पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में उक्त मुकदमे में श्री पारस अस्पताल के संचालक डाक्टर अरिंजय जैन और मैनेजर शिव प्रताप सिंह के खिलाफ धारा 188, 269, 271 महामारी अधिनियम में चार्जशीट अदालत में प्रेषित की थी।
सीजेएजम की अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल संचालक और मैनेजर के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद अदालत ने 10 अप्रैल, आठ मई व 17 जून को अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किए थे। सीजेएम अदालत ने अब समन जारी कर आठ जुलाई की तारीख नियत की है।
सीबीआइ जांच की मांग
पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की बैठक मंगलवार को कृष्णा कालोनी जीवनी मंडी में हुई। इसमें सिंधी समाज ने श्री पारस अस्पताल को मौत की माक ड्रिल के मामले में जांच समिति द्वारा क्लीन चिट देने पर रोष जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रकरण की जांच सीबीआइ या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की कमेटी से कराने की मांग की गई। सिंधी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने अशोक चावला के साथ आठ जून को डीएम और एसएसपी को डा. अरिंजय जैन के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था। अशोक चावला के दो स्वजनों की मौत पारस अस्पताल में हुई थी। शिकायत पर न तो कार्रवाई की गई और न उस पत्र को डीएम ने जांच में शामिल किया। मौत की माक ड्रिल के मामले में अस्पताल को क्लीन चिट देने पर बैठक में रोष जताते हुए प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए। समाज ने अस्पताल संचालक डा. अरिंजय जैन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। डा. अरिंजय जैन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में चंद्रप्रकाश सोनी, हेमंत भोजवानी, घनश्याम दास देवनानी, सूर्य प्रकाश, सुशील नोतनानी, जयप्रकाश केसवानी, अमृतलाल मखीजा, परमानंद आतवानी, जगदीश डोडानी, अशोक कोडवानी, भजन लाल प्रधान, अशोक पारवानी, जेपी धर्माणी, मेघराज दियालानी मौजूद रहे।