आगरा में सपा नेता ने बैंक प्रबंधक समेत दो लोगों के खिलाफ दर्ज कराया धाेखाधड़ी का मुकदमा

दयालबाग की पंजाब नेशनल बैंक शाखा में प्लाट का बैनामा बंधक रख लिया था ऋण। तत्कालीन मैनेजर पर अबंधक प्लाट पर जबरन कब्जा कराने का आरोप। सपा के पूर्व शहर अध्यक्ष फर्रुख सियर ने दर्ज कराया है मुकदमा।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Fri, 03 Sep 2021 11:22 AM (IST) Updated:Fri, 03 Sep 2021 11:22 AM (IST)
आगरा में सपा नेता ने बैंक प्रबंधक समेत दो लोगों के खिलाफ दर्ज कराया धाेखाधड़ी का मुकदमा
आगरा में सपा नेता ने बैंक प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

आगरा, जागरण संवाददाता। सपा के पूर्व शहर अध्यक्ष फर्रुख सियर ने पंजाब नेशनल बैंक दयालबाग शाखा के तत्कालीन प्रबंधक समेत दो लोगों के खिलाफ ताजगंज थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

हरीपर्वत के पीर कल्याणी के रहने वाले सपा के पूर्व शहर अध्यक्ष फर्रुख सियर के अनुसार उनके ताजगंज के बसई इलाके में 412 और 406 वर्ग गज के दो प्लाट थे। जो उन्होंने बल्देव सहकारी आवास समिति से खरीदे थे। उन्होने वर्ष 2012 में पंजाब नेशनल बैंक की दयालबाग शाखा से 60 लाख रुपये का ऋण लिया था। जिसके बदले में उन्होंने बैंक में 406 वर्ग गज के प्लाट का बैनामा बंधक रखा था। समय पर ब्याज न जमा कराने के चलते बैंक खाता एनपीए हो गया था।

उनका जून 2017 में बैंक के साथ 50 लाख रुपये में समझौता हो गया। उन्होंने दस लाख रुपये बैंक में जमा करा दिए। बाकी 40 लाख रुपये जमा कराने के लिए 31 अक्टूबर 2017 का समय देने का आश्वासन दिया था। सपा नेता का आरोप है कि बैंक ने साजिश के तहत भुगतान का समय देने का पत्र जारी नहीं किया। बैंक के मुख्य प्रबंधक गोपी कृष्ण ने आजम अली के साथ साजिश के तहत प्लाट की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी। निविदा न मिलने से नीलाम स्थगित हो गई। बैंक में बंधक प्लाट की कीमत 2018 में डेढ़ करोड़ रुपये थी।

सपा नेता के अनुसार बंधक प्लाट पर उनका कब्जा है। जबकि अबंधक प्लाट उन्होंने बेच दिया था। जिस पर होटल बना हुआ है। इसके बावजूद बैंक प्रबंधक गोपी कृष्ण ने आजम के साथ मिलकर अबंधक प्लाट आजम अली को जबरन कब्जा करा दिया। सपा नेता द्वारा डीएम के यहां शिकायत की थी। उनके आदेश पर ताजगंज थाने में बैंक के मुख्य प्रबंधक गोपी कृष्ण व आजम अली के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

chat bot
आपका साथी