Agra Sunday Lockdown: आगरा में आज रात आठ बजे से पहले बंद करनी होंगी दुकानें और बाजार, दोपहर में चलेगा चेकिंग अभियान

पुलिस-प्रशासन शनिवार दोपहर से शुरू करेगा विशेष चेकिंग अभियान। बिना मास्क के मिलने पर 48 घंटे के लिए बंद होंगी दुकानें। 500 के बदले एक हजार रुपये का लगेगा जुर्माना। मास्क नहीं तो सामान नहीं नियम का पूरी तरह से पालन करें दुकानदार। डीएम ने व्यापारियों के साथ की बैठक।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 10:58 AM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 11:23 AM (IST)
Agra Sunday Lockdown: आगरा में आज रात आठ बजे से पहले बंद करनी होंगी दुकानें और बाजार, दोपहर में चलेगा चेकिंग अभियान
आगरा में शनिवार रात आठ बजे से बाजार बंद हो जाएंगे।

आगरा, जागरण संवाददाता। शहरी क्षेत्र हो या फिर देहात। शनिवार रात आठ बजे से सभी बाजार और दुकानें बंद होंगी। प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। बंदी के दौरान अगर कोई भी दुकान या फिर प्रतिष्ठान खुलते हुए पाए जाते हैं तो दुकानदार को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दूध सहित अन्य इमरजेंसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। वहीं शनिवार दोपहर से पुलिस-प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम विशेष अभियान शुरू करेंगी। किसी बाजार में 25 फीसद दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के मिलते हैं तो पूरे बाजार को 48 घंटे के लिए बंद कराया जाएगा। वहीं कोई भी दुकान अब 48 घंटे के लिए बंद होगी। 500 रुपये के बदले एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार जुर्माना दस हजार रुपये होगा।

डीएम प्रभु एन सिंह ने कैंप कार्यालय में आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें डीएम ने कहा था कि मास्क नहीं तो सामान नहीं इस नियम का दुकानदार पूरी तरह से पालन करें। अगर कोई ग्राहक परेशान करता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नाइट कफ्यू रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। इसमें किसी तरीके की कोई ढील नहीं दी जाएगी। वहीं साप्ताहिक बंदी में इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा जाएगा। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों में काम चलता रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दिन नगर निगम बाजारों में सैनिटाइजेशन करेगा। सोमवार से शनिवार तक रात आठ बजे तक बाजार बंद कर दें। ट्रांसपोर्ट कंपनियां आवश्यक वस्तुओं की रात 10 बजे से सुबह बजे तक लोडिंग-अनलोडिंग कर सकेंगी। रमनलाल अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, राजकुमार गुरनानी जयप्रकाश अग्रवाल, जय पुरसनानी, विजय कामरा मौजूद रहे।

दुकानदार होंगे दोषी

अगर किसी दुकान में ग्राहक बिना मास्क के मिलता है तो दुकानदार को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मास्क न पहनने पर ग्राहक पर भी जुर्माना लगेगा।

दो हजार एक्टिव केस होने के बाद बदलेगा समय

प्रदेश सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अगर जिले में दो हजार एक्टिव केस हैं तो नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। शुक्रवार को जिले में 1568 एक्टिव केस रहे।

शादी समारोह के आयोजन पर नहीं है रोक

साप्ताहिक बंदी के दिन अगर शादी समारोह है तो इसके आयोजन पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। प्रदेश सरकार की गाइड लाइन के अनुसार खुले स्थल पर 50 और बंद स्थल पर 100 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। अपने साथ समारोह का कार्ड रखना होगा। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि शादी समारोह के आयोजन पर रोक नहीं है लेकिन संभव हो तो कम से कम लोग भाग लें। कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से शुरू होगा।

सैनिटाइजेशन पर होगा फोकस

नगरायुक्त निखिल टीकाराम का कहना है कि सैनिटाइजेशन का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में कोविड मरीज मिलेंगे। सबसे पहले उन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराया जाएगा फिर बाकी क्षेत्रों में नियमित अंतराल में सैनिटाइजेशन होगा।

साप्ताहिक बंदी के दायरे से बाहर रहेंगे यह

- सभी तरीके के उद्योग और कारखाने

- दूध, फल और सब्जी विक्रेता

- थोक और फुटकर मंडी

- मेडिकल स्टोर

- अस्पताल और नर्सिंग होम

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