Dispute of Wall: राधास्वामी सत्संग सभा के सचिव पर दस हजार का जुर्माना, तीन दिनों के भीतर दीवार हटाने की मोहलत
Dispute of Wall एसडीएम सदर लक्ष्मी एन. ने की कार्रवाई डीएम को भेजी रिपोर्ट। सार्वजनिक उपयोग के रास्ते को किया भी रूप में नहीं किया जा सकता है बंद। तहसील सदर के जगनपुर ग्राम में गाटा संख्या 335 में 0.046 हेक्टेअर जमीन है।
आगरा, जागरण संवाददाता। राधा बाग, दयालबाग में चकरोड पर दीवार बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को एसडीएम सदर लक्ष्मी एन. ने राधास्वामी सत्संग सभा, दयालबाग के सचिव जीपी सत्संगी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई धारा-226 ए के तहत की गई है। एसडीएम ने सचिव को तीन दिनों के भीतर सार्वजनिक उपयोग के रास्ते पर बनाई गई दीवार को हटाने की मोहलत दी है। दीवार न हटाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर ने रिपोर्ट को डीएम प्रभु एन सिंह को भेज दिया है।
तहसील सदर के जगनपुर ग्राम में गाटा संख्या 335 में 0.046 हेक्टेअर जमीन है। यह जमीन राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में दर्ज है, जिसकी भूमि की श्रेणी 6(2) है। यह भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा 77 में आती है। यानी यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि की श्रेणी में आती है। तीन मार्च 2021 को तत्कालीन एसडीएम सदर एम. अरून्मौली ने रास्ते से दीवार को हटवाया था। कुछ दिन बाद मलबा और पेड़ों की टहनियां डालकर रास्ते को बंद कर दिय गया। 24 जुलाई को पुलिस और प्रशासन की टीम ने मलबा को हटवाया जबकि अब फिर से रास्ते पर दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया गया है। एसडीएम सदर ने बताया कि उप्र राजस्व संहिता-2006 की धारा-77 के तहत सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में रास्ता आता है। ऐसे में इसे किसी भी रूप में बंद नहीं किया जा सकता है। सचिव जीपी सत्संगी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीन दिनों के भीतर दीवार हटाने की मोहलत दी गई है।
नहीं मिलने आया कोई
सोमवार सुबह दस से दोपहर दो बजे तक एसडीएम सदर लक्ष्मी एन. ने सत्संगियों के आने का इंतजाम किया लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा। एसडीएम सदर ने बताया कि इसकी जानकारी डीएम को दे दी गई है। तहसीलदार सदर प्रेमपाल सिंह का कहना है कि उनके पास भी दयालबाग सत्संग सभा का कोई भी सदस्य नहीं आया।
- राधाबाग में सार्वजनिक उपयोग के रास्ते को दीवार लगाकर बंद कर दिया गया है। नियम के अनुसार यह किसी भी रूप में उचित नहीं है। संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्रभु एन सिंह, डीएम