World No Tobacco Day: तंबाकू से कैंसर संग कोरोना का भी खतरा

World No Tobacco Day मुंह के कैंसर के 50 फीसद मरीज तंबाकू और धूमपान का करते हैं सेवन। रोक और घर पर रहने से तंबाकू छोडने के प्रति बढ़ी लोगों में इच्छाशक्ति।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Sun, 31 May 2020 09:31 AM (IST) Updated:Sun, 31 May 2020 09:31 AM (IST)
World No Tobacco Day: तंबाकू से कैंसर संग कोरोना का भी खतरा
World No Tobacco Day: तंबाकू से कैंसर संग कोरोना का भी खतरा

आगरा, अजय दुबे। तंबाकू के सेवन से कैंसर के साथ कोरोना का भी खतरा है। इससे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। ऐसे में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में लॉकडाउन में तंबाकू पर लगी रोक और घर पर रहने से लोगों में धूमपान के सेवन को छोडने की इच्छाशक्ति विकसित हुई है। रविवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर लोगों को तंबाकू का सेवन ना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

एसएन मेडिकल कॉलेज में मुंह के कैंसर के 1500 मरीजों पर स्टडी की गई। एसएन की कैंसर रोग विभाग की प्रो सुरभि गुप्ता ने बताया कि 50 फीसद मरीजों में मुंह के कैंसर का कारण तंबाकू और धूमपान का सेवन है। तंबाकू का किसी भी तरीके से पांच साल से अधिक लगातार सेवन करने से कैंसर होने की आशंका रहती है। तंबाकू में कई तरह के कैंसर करने वाले केमिकल होते हैं। इसी तरह से सिगरेट और बीडी का सेवन करने वालों के संपर्क में रहने वाले लोग भी कैंसर के शिकार हो रहे हैं। कैंसर मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, ऐसे में इनके कोरोना संक्रमित होने की आशंका भी बढ रही है। साथ ही मुंह और नाक की सूक्ष्म बूंदों से कोरोना का संक्रमण फैलता है, तंबाकू का सेवन करने वाले थूकते हैं। इनसे कोरोना का संक्रमण फैलने का भी खतरा है, इसके चलते सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी रोक लगाई गई है।

उधर, लॉकडाउन में तंबाकू की बिक्री पर रोक और थूकने पर सख्ती के साथ ही लोग घर पर रहे हैं। ऐसे में लोगों में तंबाकू और धूमपान छोडने की इच्छाशक्ति बढी है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉ दिनेश राठौर ने बताया कि तंबाकू और धूमपान को छोडने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी है। कुछ दवाएं और काउंसिलिंग से तंबाकू का सेवन छोड सकते हैं।

सार्वजनिक स्थल पर इस्तेमाल करने पर जुर्माने का प्रावधान

इसके तहत सार्वजनिक स्थलों जैसे-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्रतीक्षालय, न्यायालय परिसर, शैक्षणिक संस्थान, कैंटीन, कैफे, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि पर धूम्रपान पर पूरी तरह से रोक है । इस रोक का उल्लंघन करने पर 200 रूपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है , जिसके लिए सब इन्स्पेक्टर स्तर का अधिकारी अधिकृत है ।शैक्षणिक संस्थाओं से 100 गज की दूरी में सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगायी गयी है, इस दायरे में कोई भी इस तरह के उत्पाद नहीं बेच सकता । इसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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