Dispute of Wall: दयालबाग के दीवार प्रकरण में सत्संगियों को अग्रिम जमानत मिली

प्रशासन की ओर से छह सत्‍संगियों के खिलाफ थाना न्‍यूआगरा में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लगाया था आरोप। जिला जज की अदालत में हुई प्रार्थना पत्र पर सुनवाई।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Tue, 10 Aug 2021 09:04 AM (IST) Updated:Tue, 10 Aug 2021 09:04 AM (IST)
Dispute of Wall: दयालबाग के दीवार प्रकरण में सत्संगियों को अग्रिम जमानत मिली
दयालबाग में दीवार को लेकर हुए विवाद में मौके पर तैनात पुलिस बल।

आगरा, जागरण संवाददाता। दयालबाग प्रकरण में आरोपित छह सत्संगियों को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। जिला जज ने सत्संगियों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण तक शर्तो के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की।

न्यू आगरा थाने में 24 जुलाई को थाना दिवस पर शिकायत के बाद प्रशासन ने दयालबाग में राधा बाग के पास बनी दीवार को ढहा दिया था। सत्संगियों ने उक्त दीवार अपनी निजी नहर की जमीन पर बताते हुए अगले दिन दोबारा बना दी थी। जिस पर तहसील सदर के लेखपाल की ओर से न्यू आगरा थाने में सत्संगियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें राधा स्वामी सत्संग सभा के जीपी सत्संगी, पंकज सेठिया, पुनीत चौधरी, प्रेम कुमार कालरा, दिलीप सहाय और चरनप्रीत को नामजद किया था। सत्संगियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, साजिद अहमद ने तर्क दिया कि घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है।

सेंट्रल जेल प्रशासन ने किया महिला जेल वार्डर के अभिलेखों का सत्यापन

सेंट्रल जेल प्रशासन ने महिला जेल वार्डर के अभिलेखाें के सत्यापन की प्रक्रिया सोमवार को शुरू की। सत्यापन की प्रक्रिया 16 अगस्त तक चलेगी। वार्डर के मेडिकल परीक्षण के लिए उनके संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजा है। कारागार विभाग में महिला एवं पुरुष वार्डर की भर्ती हुई है। सोमवार को 59 महिला जेल वार्डर के अभिलेखों की जांच की गई। वरिष्घ्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वीके सिंह ने बताया कि अभिलेखों के सत्यापन और मेडिकल के बाद महिला और पुरुष जेल वार्डर की नियुक्ति विभिन्न जेलों पर की जाएगी।

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