Income Tax Return: आगरा में करदाताओं को राहत, बढ़ी आयकर फाइलिंग की मियाद
नान टैक्स आडिट वाले आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। टैक्स आडिट वाले रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि हुई 15 जनवरी 2022। गुरुवार देर शाम आए आदेश से आगरा में करदाताओं ने ली राहत की सांस। सर्वर की दिक्कत से थे परेशान।
आगरा, जागरण संवाददाता। आयकर विभाग के नए पोर्टल की सुस्ती से परेशान करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बड़ी राहत दी है। कर आकलन वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इस आदेश से पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर थी।
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि शुरू होने के तीन महीने बाद भी आयकर विभाग का नया पोर्टल करदाताओं के साथ कर प्रोफेशनल्स के लिए मुसीबत बन चुका है। न नए रिटर्न दाखिल हो रहे हैं, न पुराने डाउनलोड हो रहे हैं। अपील, ई हस्ताक्षर आदि की औपचारिकताएं भी लंबित हैं। इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी हैं, इससे सैकड़ों करदाता रिटर्न दाखिल करने के लिए परेशान थे, जिसे देखते हुए सीबीडीटी ने नान आडिट वाले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दूसरी बार बढ़ाते हुए 31 दिसंबर कर दी है। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि सामान्य तौर पर 31 जुलाई है।
इन रिटर्न को दाखिल करने की भी बढ़ी मियाद
कर अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि सीबीडीटी ने एक साथ कई रिटर्न दाखिल करने की मियाद बढ़ाई है। इसमें कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 की गई है। टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अवधि 15 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है। ट्रांसफर प्राइसिंग (टीपी) सर्टिफिकेट दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है। देरी से या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 की गई है।
करदाताओं को राहत
चार्टर्ड एकाउंटेंट रितेश कपूर ने बताया कि 30 सितंबर नजदीक आने की वजह से करदाता परेशान थे क्योंकि इनकम टैक्स की नई साइट अक्सर कर हैंग हो रही है। रिटर्न फाइल होने में देरी हो रही है। तारीख आगे बढ़ने से करदाताओं और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दोनों को ही सहूलियत मिली है।