15 साल पुराने वाहनों की आरसी होगी निरस्त, समय सीमा हो रही खत्म Agra News
छह माह पहले आरटीओ ने 38 हजार वाहन चालकों को दिया था नोटिस। तीन हजार के करीब वाहन चालक ले जा चुके हैं एनओसी।
आगरा, जागरण संवाददाता। जनपद में 15 साल पुराने 38 हजार वाहनों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। जल्द ही इन वाहनों के पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद भी यदि यह वाहन सड़कों पर संचालित मिले तो सीज कर कबाड़े में कटने के लिए भेजा जाएगा।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी क्रम में कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी ने 15 साल की आयु पूरी कर चुके करीब 40 हजार वाहन स्वामियों को पंजीयन निरस्त कराने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस में वाहन स्वामियों को छह माह का समय दिया गया। इस समय अवधि में करीब दो हजार वाहन स्वामी कार्यालय से एनओसी लेकर दूसरे प्रदेशों में अपने वाहनों को पंजीकरण के लिए ले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 38 हजार वाहन स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने कार्यालय से एनओसी नहीं ली है। एआरटीओ (प्रशासन) अनिल कुमार सिंह ने बताया कि टीडीजेड क्षेत्र में 15 साल पुराने वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। इसलिए ऐसा वाहनों मालिकों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही सार्वजनिक रूप से नोटिस भी कार्यालय पर चस्पा कराया गया। नोटिस में दिया गया समय जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद सभी वाहनों के पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगे।
इस सीरीज के वाहन आएंगे निरस्तीकरण की चपेट में
- यूपी 80 ए से लेकर जेड तक
- यूपी 80 एए
- यूपी 80 एबी
- यूपी 80 एसी
- यूपी 80 एडी
कबाड़ में बिक रही कारें
ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख सख्त है। खासतौर पर आगरा के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि वाहन जनित प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाए। कुछ समय पहले तक 15 साल पुराने वाहन आसपास के जिलों में बिक जाते थे क्योंकि वहां 15 वर्ष की समयसीमा का प्रतिबंध लागू नहीं था। वर्तमान में नजदीकी जिलों में भी यह आदेश प्रभावी हो गया। अब पुराने वाहन केवल कबाड़ में बिक रहे हैं। हालात ये हैं कि चलती हालत की मेंटेंड कारें, कबाड़ में 25 से 35 हजार रुपये में बेचनी पड़ रही हैं।