UP Lockdown Extension: अगर अब तक नहीं है पता बंदी के नियम तो ध्यान से पढ़ लें DM Agra के ये निर्देश
UP Lockdown Extension अब दस मई तक प्रभावी रहेगी साप्ताहिक बंदी। परचून की दुकानें खोलने पर नहीं है कोई रोक। अनावश्यक घूमने और कोविड प्रोटोकाल का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। साप्ताहिक बंदी के दौरान कोई भी व्यक्ति ई-पास बनवा सकता है।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने दस मई तक साप्ताहिक बंदी पूरी तरह से लागू कर दी है। यानी गुरुवार और शुक्रवार को जो छूट मिलने जा रही थी। वह अब नहीं मिलेगी। शासन का आदेश मिलते ही भीड़ जुटने लगी। लोगों ने एडवांस में सामान खरीद कर रख लिया है। डीएम प्रभु एन सिंह का कहना है कि शहर में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। दूध, फल, सब्जी और परचून की दुकानें खुलेंगी। इन दुकानों के खुलने पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। बशर्ते दुकानदारों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। वहीं साप्ताहिक बंदी के दौरान अनवाश्यक बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
ज़िलाधिकारी ने जारी किया निर्देश
सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुलेंगी आटा चक्की और राशन की दुकानें
बाज़ार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बन्द
बिना मास्क लगाए व्यक्ति को नहीं मिलेगा सामान
दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल्स का करेंगे पालन
दूध, दवाई, फल-सब्जी को पहले से मिली छूट रहेगी जारी
किराना व परचून की दुकानें खुली रहेंगी।
डेयरी, आटा चक्की व तेल मिल खुलेंगी।
दवाइयां, सर्जिकल स्टोर एवं अस्पताल खुले रहेंगे।
दूरसंचार सेवाएं, डाक, इंटरनेट की सेवाएं जारी रहेंगी।
ई-कॉमर्स की सभी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त।
आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं।
सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू
शादी समारोह पर नहीं है रोक
शादी समारोह पर कोई रोक नहीं है। खुले स्थल में सौ और बंद स्थल में पचास लोग से अधिक एकजुट नहीं होंगे। कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाए। शादी का कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
न हों परेशान, बनवा सकते हैं ई-पास
साप्ताहिक बंदी के दौरान कोई भी व्यक्ति ई-पास बनवा सकता है। बशर्ते उसे इसका कारण बताना होगा। निर्धारित वेबसाइट rahat.up.nic.in/E-pass पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा।
खुलेगी मंडी
मंडी से होने वाला व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिसर द्वारा नियत समय पर संचालित होगा। थोक फल, सब्जी की खरीद और बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।
निर्माण कार्य पर नहीं है रोक
सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस वे, बड़े पुल, लोक निर्माण विभाग के कार्य व अन्य कार्यदायी संस्थाओं के कार्य, सरकारी भवनों और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
टिकट ही होगा पास
रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डा जाने वाले लोगों को किसी तरीके की काेई दिक्कत नहीं होगी। यात्रा का टिकट ही इनके लिए पास होगा।
इन्हें है छूट
- औद्योगिक गतिविधियां
- मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं, वस्तुओं की आपूर्ति व वस्तुओं का परिवहन करने की
- ई-कामर्स आपरेशंस की
- मेडिकल व स्वास्थ्य औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति व उद्योगों संबंधी कार्यों की
- मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति
- नगर निगम, जल संस्थान, दूर संचार सेवाएं, डाक सेवा, मीडिया और इंटरनेट सेवा से जुड़े लोग
- सभी प्रकार के माल और वाहक वाहनों के आवागमन में कोई रोक नहीं है।
- पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पूर्व की तरह ही खुलेंगे।