Gangster in Agra: आगरा में गैंगस्टरों की अचल संपत्ति के साथ निवेश और बैंक खातों पर भी पुलिस की नजर
Gangster in Agra अब तक केवल अचल संपत्ति जब्त कर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हो जाती थी पूरी। आइजी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण को एसओपी बनाकर कप्तानों को भेजी। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत अपराधियों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही हैं।
आगरा, जागरण संवाददाता। अपराधियों पर पुलिस का चाबुक तो काफी समय से चल रहा है। अब उनकी कमर तोड़ने को पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई को भी और प्रभावी बनाने जा रही है। इसके लिए अब गैंगस्टर के आरोपित की अचल संपत्ति के साथ चल संपत्ति, निवेश और बैंक खातों में जमा धनराशि को भी जब्त किए जाने की तैयारी है। आइजी नवीन अरोरा ने इस संबंध में एसओपी (स्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार कर अधीनस्थों को भेजी है। अब इस एसओपी के आधार पर ही संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत अपराधियों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही हैं। आइजी नवीन अरोरा ने बताया कि इसके तहत अब तक केवल मकान, दुकान और प्लाट का ही जब्तीकरण किया जा रहा था। अब संपत्ति जब्तीकरण के लिए एसओपी बनाई गई है। इसमें अचल संपत्ति के साथ चल संपत्ति भी जब्तीकरण के लिए चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब गैंगस्टर एक्ट के आरोपितों की कार, घर में लगे एसी, फ्रीज और महंगे फर्नीचर भी जब्त करेगी। इसके साथ ही गैंगस्टरों द्वारा एफडी, आरडी, बांड और म्यूचल फंड के साथ साथ अन्य निवेशों को जब्त करेगी। आयकर विभाग से उनके आयकर रिटर्न की जानकारी करके उनके बचत खाते को भी फ्रीज कराएगी। केवल पैतृक संपत्ति को कार्रवाई से छूट मिल सकेगी। पुलिस अब इसके लिए आयकर विभाग और वाणिज्यकर विभाग से भी समन्वय स्थापित करेगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधी की कमर तोड़ना है। अपराध से अर्जित धन से जुटाई गई संपत्ति के रूप में जब्तीकरण के बाद गैंगस्टर के किसी सगे संबंधी को उसकी सुपुर्दगी नहीं दी जाएगी। यह सभी संपत्ति संबंधित थाने की सुपुर्दगी में ही रहेगी।