दो पहिया वाहन वाले रहें सावधान, Unlock से पहले पुलिस सख्त
बिना मास्क घरों से निकले 87 लोगों का चालान। बिना मास्क 87 और दो सवारी पर 109 चालान किए।
आगरा, जागरण संवाददाता। एक जून से अनलॉक से पहले पुलिस ने बिना मॉस्क पहने दोपहिया वाहन पर दो लोगों के चलने पर सख्ती शुरू कर दी है। बिना मॉस्क पहनकर घरों से निकले 87 लोगों का चालान करके जुर्माना वसूल किया। जबकि दोपहिया वाहन पर दो सवारी चलने वाले 109 लोगों का चालान काटा।
अनलॉक के पहले चरण में लोगों को सहूलियत मिल रही है। मगर, इसके लिए लोगों को कुछ नियमों का पालन भी करना जरूरी होगा। इनमें घर से बाहर निकलने पर मॉस्क, गमछा या रूमाल जरूरी है। वहीं दोपहिया वाहन पर दो सवारी प्रतिबंधित हैं। मॉस्क के लिए पुलिस लोगो को दो महीने से जागरूक कर रही है। कोरोना वायरस से जंग में मॉस्क, सेनेटइाइजर, साबुन से हाथ धोना और शारीरिक दूरी अहम हथियार हैं। इनकी मदद से ही कोरोना को मात दी जा सकती है। पुलिस अब बिना मॉस्क वालों पर विशेष नजर रख रही है। उनका चालान शुरू कर रही है।
पुलिस ने शनिवार और रविवार को बिना मास्क के घर से निकलने वालों और दो सवारी बाइक- स्कूटर पर चलने वालों की चेकिंग की। इस दौरान 87 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा। प्रत्येक पर जुर्माना किया गया।पुलिस ने बिना मॉस्क वालों का चालान करके 8,350 रुपये वसूल किए।वहीं दोपहिया वाहनों दो सवारी चलने वाले 109 लोगों के चालान काटे।इनसे 12 हजार रुपये की वसूली की गई।
यह हैं नियम
महामारी एक्ट में कोविड-19 के चलते संशोधन किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर घर से बाहर मॉस्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा स्कार्फ न पहनने या थूकने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना या दंडित किया जाएगा।
- पहली और दूसरी बार के लिए 100 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
- तीसरी बार के लिए 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।
- तीन और उससे ज्यादा बार के लिए 500 से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। -
- दोपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना।
- दूसरी बार पकडे जाने पर 500 रुपये जुर्माना।
- तीसरी बार एक हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
- तीन बार जुर्माने के बाद पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई।