Assessment of Property: शुल्क अदा करिए, अवैध निर्माण का हो सकेगा शमन

21 जुलाई से एडीए आवास विकास परिषद में छह माह के लिए लागू होगी शमन योजना-2020। ऑनलाइन और मैनुअल तरीके से किया जा सकेगा आवेदन। शहर में 27 हजार हैं अवैध निर्माण।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Fri, 17 Jul 2020 08:02 AM (IST) Updated:Fri, 17 Jul 2020 08:18 AM (IST)
Assessment of Property: शुल्क अदा करिए, अवैध निर्माण का हो सकेगा शमन
Assessment of Property: शुल्क अदा करिए, अवैध निर्माण का हो सकेगा शमन

आगरा, अमित दीक्षित। आखिर प्रदेश सरकार ने जनता और एडीए की पुकार सुन ली। निर्धारित दायरे में आने वाले अवैध निर्माण का नियमितकरण किया जाएगा। शासन ने शमन योजना-2020 बुधवार को जारी की है। प्रमुख सचिव, आवास दीपक कुमार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह योजना 21 जुलाई से एडीए, आवास विकास परिषद में लागू होगी। छह माह तक रहेगी। लोग मैनुअल और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अवैध निर्माण को शमन कराने में जेब हल्की होगी। वहीं शहर में 27 हजार अवैध निर्माण हैं। एडीए अफसरों की मानें तो बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों का नियमितीकरण कराने के लिए आवेदन करेंगे। इससे एडीए को प्रॉसेसिंग फीस व शमन शुल्क मिल सकेगा। एडीए का खाली खजाना फिर से भरने के आसार हैं।

हर दिन पहुंचती हैं पांच से सात शिकायतें

एडीए में हर दिन अवैध निर्माण को लेकर पांच से सात शिकायतें पहुंचती हैं। जिसमें जांच के आदेश होते हैं लेकिन कई मामलों में कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी की जाती है।

अवैध निर्माण के शमन की अधिकतम सीमा

- 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर निर्मित भवन। कुल क्षेत्रफल का बीस फीसद अतिरिक्त भू-अच्छादन इस प्रतिबंध के साथ शमनीय होगा। फ्रंट सेटबैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 50 फीसद निर्माण शमनीय होगा।

- ग्रुप हाउसिंग, कार्यालय, संस्थागत, मल्टीस्टोरीज में भूखंड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 15 फीसद अतिरिक्त भू-अच्छादन भवन की निरंतरता में शमनीय होगा। सेट बैक क्षेत्र में 15 फीसद अतिरिक्त भू अच्छादन के शमन में।

यह नहीं आएंगे दायरे में 

- सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर किया गया निर्माण

- किसी न्यायालय में विवादित भूमि या फिर कुर्क संपत्ति

- तालाब, जलाशय, चक रोड पर निर्माण

- महायोजना, जोनल डेवलपमेंट प्लान, डे-आउट प्लान में चिन्हित

- अवैध कॉलोनी में स्थित भूखंड या फिर मकान।

- भूतल सहित तीन मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचे व विशिष्ट भवन।

- हेरिटेज जोन, संरक्षित क्षेत्र में किया गया अवैध निर्माण

अवैध निर्माण का प्रकार, शमन शुल्क की दरें

- ग्रुप हाउसिंग / मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग, भूमि मूल्य का 50 फीसद

- व्यावसायिक भवन, भूमि मूल्य का सौ फीसद

- कार्यालय, भूमि मूल्य का 75 फीसद

- सामुदायिक सुविधाएं, भूमि मूल्य का 25 फीसद

- आवासीय इकाई में 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर

- व्यावसायिक इकाई में 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर।

मिलेगी छूट

निम्न एवं लघु-मध्यम आय वर्ग जिनके मकान सौ वर्ग मीटर से कम के हैं। उन्हें शमन में 25 फीसद की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

आवेदन के साथ लगेगा प्रोसेसिंग शुल्क

- आवासीय जिसमें केवल भूखंड, एक रुपये प्रति वर्ग मीटर

- ग्रुप हाउसिंग, डेढ़ रुपये प्रति वर्ग मीटर

- व्यावसायिक भवन, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर

- कार्यालय, डेढ़ रुपये प्रति वर्ग मीटर

- सामुदायिक सुविधाएं, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर

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