स्मॉल एग फ्री पाइन एप्पल केक मंगाया App से, घर पहुंचा तो सड़ा हुआ Agra News
जोमैटो एप पर मंगाया था केक एफएसडीए में शिकायत। कंपनी के गुरुग्राम स्थित दफ्तर भेजा गया नोटिस वापस आया।
आगरा, जागरण संवाददाता। ऑनलाइन आर्डर पर चंद मिनटों में होने वाली फूड डिलीवरी में अब लापरवाही का फ्लेवर घुलने लगा है। शास्त्रीपुरम के रहने वाले एक उपभोक्ता ने एफएसडीए में जोमैटो कंपनी के डिलीवरीमैन की शिकायत की है। लेकिन, एफएसडीए की कागजी कार्रवाई सिरे नहीं चढ़ पा रही।
शास्त्रीपुरम के मुद्रित 14 अगस्त को ऑन कॉल फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो से स्मॉल एग फ्री पाइन एप्पल केक मंगाया था। उसने 364 रुपये में यह केक वजीरपुरा की एक बेकरी से लाकर डिलीवर कर दिया। मुद्रित का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी ने टूटा व सड़ा केक पहुंचाया। इसके इस्तेमाल से तबीयत भी खराब हो गई थी। इसके बाद उसने एफएसडीए में शिकायत की। विभाग ने गुरुग्राम स्थित जोमैटो के कार्यालय को नोटिस भेजा लेकिन यह लौट आया। डाकिए को दर्ज पते पर कंपनी का कार्यालय ही नहीं मिला।
मुद्रित को अभी तक अपनी शिकायत का निस्तारण नहीं मिला है। वजीरपुरा की जिस दुकान से केक सप्लाई हुआ था उसने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसने सही केक भेजा था। अब यह उसकी जिम्मेदारी है।
ये है नियम
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के पत्र फाइल नंबर 15 (6) 2018 स्नद्यह्म्ह्य/ह्म्ष्स्र/द्घह्यह्यड्डद्ब में दिया गया है, कि जो अंतिम प्रोडक्ट पहुंचाती है। उसकी जिम्मेदारी होती है।
जोमैटो को नोटिस भेजा गया था। वह वापस आ गया है। अब उस लाइसेंस नंबर से फिर से पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद भी जवाब नहीं आता है तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
मनोज कुमार वर्मा, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
इस प्रकार के मामलों में मानसिक उत्पीडऩ, परेशानी का प्रकरण दायर किया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 12 में मामला दर्ज होगा। इसके अलावा धोखाधड़ी की धारा 420 और पैसा हड़पने की धारा 406 के तहत उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया जा सकता है।
नरेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उपभोक्ता मामलों के जानकार