अब बेटियों की शादी की राह में रोड़ा नहीं बनेंगी आर्थिक बेड़ियां, सरकार करेगी मदद

कोरोना से माता या पिता को खोने वाली बेटियों की मदद को बढ़े हाथ। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी सरकार। शादी के लिए निर्धारित की गई तारीख को लड़के की उम्र 21 और लड़की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Sun, 01 Aug 2021 08:00 AM (IST) Updated:Sun, 01 Aug 2021 08:00 AM (IST)
अब बेटियों की शादी की राह में रोड़ा नहीं बनेंगी आर्थिक बेड़ियां, सरकार करेगी मदद
कोरोना से अनाथ हुईं बेटियों की शादी में उप्र सरकार मदद करेगी। प्रतीकात्‍मक फोटो

आगरा, अली अब्‍बास। महामारी में अपने अभिभावकों को गंवाने वाली बेटियों की शादी पर काेरोना का ग्रहण नहीं लगेगा। सात फेरों के लिए बढ़ने वाले कदमों की राह में आर्थिक बेड़ियां रोड़ा नही बन सकेंगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों की मदद के बाद सरकार अब बालिग बेटियों के परिवारों की मदद को आगे आई है। जिन बेटियों की शादी तय हो चुकी थी। इस दौरान उनके माता-पिता में किसी एक की कोरोना से मौत हो गई है। इन परिवारों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत एक लाख एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

-आवेदन पत्र के साथ लड़की तथा उसके वर्तमान अभिभावक की फोटो।

-माता व पिता या वैध सरंक्षक की मृत्यु का प्रमाण पत्र, कोविड-19 से मृत्यु संबंधित साक्ष्य।

-लड़के और लड़की दोनों का आयु प्रमाण पत्र

-शादी की तारीख तय होने या संपन्न होने संबंधी दस्तावेज, जैसे शादी का कार्ड।

-निवास व परिवार की आय का प्रमाण पत्र। परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा न हो।

इन्हें मिल सकेगा लाभ

-शादी के लिए निर्धारित की गई तारीख को लड़के की उम्र 21 और लड़की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

-शादी की तारीख के 90 दिन पूर्व आवेदन किया जाना जरूरी है। इसी तरह शादी की तारीख के 90 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।

-दो जून 2021 से पूर्व किए गए विवाह में आर्थिक सहयोग की राशि नहीं मिलेगी।

यह है आवेदन एवं जांच की प्रक्रिया

-श्रेणी में आने वाली लड़कियो या उनके अभिभावक से जिला बाल संरक्षण इकाई संपर्क करेगी। उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को 15 दिन में पूरा कराएगी। जिला टास्क फोर्स इस काम में बाल संरक्षण इकाई की मदद करेगी।

-लड़कियां स्वयं या उनके अभिभावक व सरंक्षक आफलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ जरूरी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति भी लगानी होगी।

-आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जमा कराया जा सकेगा। इसके अलावा विकास खंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आवेदक सीधे भी जमा कर सकते हैं।

-निर्धारित प्रारूप पर भरे और स्व प्रमाणित व जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ ही आवेदन पत्र स्वीकृत होंगे।

-आवेदन पत्रों का सत्यापन ग्रामीण इलाकों में खंड विकास अधिकारी और शहर में एसडीएम द्वारा किया जाएगा। जिन्हें डीपीओ द्वारा जिला टास्क फोर्स के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

कोरोना में अपने माता या पिता को गंवाने वाली बालिग बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत एक लाख एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। बेटियों की शादी की तैयारी कर रहे पीड़ित परिवार आवेदन कर सकते हैं।

मनोज कुमार,  जिला प्रोबेशन अधिकारी

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