Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक अदालत हो रही है आज, आगरा में निस्तारण के लिए 96 हजार मुकदमे चिन्हित

सर्वोच्च न्यायालय से तहसील स्तर तक आयोजित की जा रही है लोक अदालत। जिला जज के नेतृत्व में लोक अदालत में सुबह से चल रही है मुकदमों की सुनवाई। आगरा में सुबह से ही अदालत में उमड़ी वा‍दकारियों की भीड़।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Sat, 11 Sep 2021 01:54 PM (IST) Updated:Sat, 11 Sep 2021 01:54 PM (IST)
Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक अदालत हो रही है आज, आगरा में निस्तारण के लिए 96 हजार मुकदमे चिन्हित
आगरा में शनिवार को राष्‍ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।

आगरा, जागरण संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अदालतों में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक लोक अदालत आयोजित हो रही हैं। आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत में 96 हजार मुकदमों को निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया है। शुक्रवार को जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में लोक अदालत के आयोजन की सभी तैयारी पूर्ण हो गईं थीं।

लोक अदालत का आयोजन दीवानी परिसर के अलावा जिला मुख्यालय, तहसील परिसरों एवं विभिन्न शासकीय कार्यालयों में किया जा रहा है। वादों के अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मुक्ता त्यागी समेत अन्य न्यायिक अधिकारी एक महीने से जुटे हैं। सचिव ने पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर वादकारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया।

ये मुकदमे किए गए हैं चिन्हित

राष्ट्रीय लोक अदालत निस्तारण के लिए 96 हजार मुकदमे चिन्हित किए गए हैं। जिसमें सभी प्रकार के शमनीय अापराधिक मामले, लघु आपराधिक वाद, चेक बाउंस व बैंक रिकवरी से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली एवं जल से संबंधित वाद, वैवाहिक/परिवार वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, राजस्व वाद, उपभोक्ता फोरम से संबंधित वाद, सिविल से संबंधित वादों काे आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।

लोक अदालत के लाभ

-पक्षों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है।

-लोक अदालत में निस्तारण के लिए किसी प्रकार की शुल्क देय नहीं है।

-लंबित मामले में लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था

-लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं

-कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित।

अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव और सचिव मुक्ता त्यागी ने अधिवक्ताओं व वादकारियों से अपील की है, अधिक से अधिक संख्या में मुकदमों का निस्तारण करा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाएं।

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