Non Bailable Warrant: अदालत में हाजिर नहीं हुए सांसद रामशंकर कठेरिया, दोबारा गैर जमानती वारंट जारी
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में सोमवार को भी नहीं हुए हाजिर। अब 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई वर्ष 2009 का है मामला। वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया समेत अन्य के खिलाफ आरपीएफ ने आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
आगरा, जागरण संवाददाता। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत ने सोमवार को दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किए। सांसद के खिलाफ 11 साल पुराने मामले में अदालत ने 23 सितंबर को हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी किया था। मुकदमे की सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख नियत की थी। मगर, सांसद सोमवार को भी अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की है।
वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया समेत अन्य के खिलाफ आरपीएफ ने आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 26 सितंबर 2009 में राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक को रोककर यातायात को बाधित किया था।जिस पर तत्कालीन राजामंडी स्टेशन मास्टर ने रामशंकर कठेरिया, विधायक चौधरी बाबूबाल, महिला कांग्रेस नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता केडी शर्मा, अधिवक्ता अरुण सोलंकी व कुंवर शैलराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले में आरोपितों की पत्रावली पृथक करने के कारण सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग से हाे रही है। सांसद के 13 सितंबर को विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए की अदालत में बयान दर्ज मुलजिम दर्ज हुए थे। उन्हें 23 सितंबर को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना था। मगर, सांसद के हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। मामले में 27 सितंबर को कठेरिया को हाजिर होना था। उनके सोमवार को भी हाजिर न होने पर अदालत ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अब सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की है।