MP MLA Court: अदालत में हाजिर हुए सांसद रामशंकर कठेरिया, 12 साल पुराना है मामला

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में मंगलवार को हुए हाजिर। अदालत ने 27 सितंबर को हाजिर न हाेने पर दोबारा जारी किए थे गैर जमानती वारंट। उच्च न्यायालय खंडपीठ आंदोलन के समर्थन में वर्ष 2009 में राजामंडी रेलवे स्टेशन पर किया था प्रदर्शन।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 01:24 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 01:24 PM (IST)
MP MLA Court: अदालत में हाजिर हुए सांसद रामशंकर कठेरिया, 12 साल पुराना है मामला
मंगलवार दोपहर कोर्ट में पेश होने जाते इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया।

आगरा, जागरण संवाददाता। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने सांसद के सोमवार को हाजिर न होने पर दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किए थे। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की थी।

वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया समेत अन्य के खिलाफ आरपीएफ आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 26 सितंबर 2009 में राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक को रोककर यातायात को बाधित किया था। जिस पर तत्कालीन राजामंडी स्टेशन मास्टर ने रामशंकर कठेरिया, विधायक चौधरी बाबूबाल, महिला कांग्रेस नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता केडी शर्मा, अधिवक्ता अरुण सोलंकी व कुंवर शैलराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मामले में आरोपितों की पत्रावली पृथक करने के कारण सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग से हाे रही है। सांसद के 13 सितंबर को विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए की अदालत में बयान दर्ज मुलजिम दर्ज हुए थे। उन्हें 23 सितंबर को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना था। मगर, कठेरिया के हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सांसद कठेरिया को 27 सितंबर को हाजिर होना था। उनके हाजिर न होने पर अदालत ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अब सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की थी। सांसद रामशंकर कठेरिया मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में हाजिर हुए हैं। कोर्ट ने उन्‍हें 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। 

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