MLA विजय मिश्रा को भदोही जाने के लिए नहीं मिली गारद, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी

महिला उत्पीड़न के मामले में व्यक्तिगत रूप से किया है तलब। विधायक को पेशी पर भेजने के लिए जेल प्रशासन ने पुलिस लाइन से मांगी थी गारद। गारद नहीं आने पर अब वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होगी पेशी।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Tue, 20 Jul 2021 02:39 PM (IST) Updated:Tue, 20 Jul 2021 02:39 PM (IST)
MLA विजय मिश्रा को भदोही जाने के लिए नहीं मिली गारद, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी
विधायक को पेशी पर भेजने के लिए जेल प्रशासन ने पुलिस लाइन से मांगी थी गारद।

आगरा, जेएनएन। आगरा सेंट्रल जेल में निरुद्ध विधायक विजय मिश्रा को मंगलवार को भदोही की अदालत में पेशी पर भेजने के लिए गारद नहीं मिल सकी। इसके चलते विधायक की अब वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी होगी। विधायक को महिला उत्पीड़न मजिस्ट्रेट विदिशा भूषण और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रीवा केसरवानी की अदालत ने व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

गोपीगंज कोतवाली में रितेश्तेदार का फर्म और भवन हड़पने के आरोप में चार अगस्त 2020 को विधायक, एमएलसी रामलली और उनके पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार किया था। पहले नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। वहां से सुरक्षा कारणों से चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अक्टूबर में विधायक को आगरा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। यहां विधायक को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है।

विधायक की छह जुलाई को पेशी होनी थी। मगर, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दो मामलों में रिमांड बन गया था। जबकि सामूहिक दुष्कर्म और ऊंज में सरकारी भूमि पर कब्जा करने आदि मामलों में रिमांड नहीं बन पाया था। महिला उत्पीड़न के मामले को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए विधायक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।जेल-प्रशासन ने विधायक को पेशी पर भेजने के लिए पुलिस अधिकारियों से गारद मांगी थी। जेलर एसपी मिश्रा ने बताया कि विधायक की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। 

chat bot
आपका साथी