Dowry: आगरा में दहेज के लालच में जलाकर मार दी थी विवाहिता, अब सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी काटेंगे पति और सास-ससुर

पति और सास-ससुर को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। एटा की युवती की वर्ष 2010 में हुई थी शादी। ताजगंज में वर्ष 2012 में था जलाया। दहेज में कार की मांग कर रहे थे ससुराल वाले।

By Nirlosh KumarEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 03:03 PM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 03:03 PM (IST)
Dowry: आगरा में दहेज के लालच में जलाकर मार दी थी विवाहिता, अब सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी काटेंगे पति और सास-ससुर
विवाहिता को जलाकर मारने वाले पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास।

आगरा, जागरण संवाददाता। सात फेरे लेकर सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाले पति ने पत्नी को विदा कराकर लाने के कुछ दिन बाद से ही दहेज में कार की मांग शुरू कर दी। सास और ससुर ने विवाहिता का उत्पीड़न शुरू कर दिया। दहेज की मांग पूरी न होने पर तीनों ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। विवाहिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तीनों को अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी होगी। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में दोषी पति और सास-ससुर को अपर जिला जज राजवीर सिंह ने आजीवन काराावास की सजा सुनाई है।

ताजगंज थाने में वर्ष 2012 में गांव नगला तिरखा, सकरौली एटा निवासी वीरेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके अनुसार उनकी बहन नीलम की शादी 16 फरवरी, 2010 को श्यामबाबू निवासी बगदा, ताजगंज से हुई थी। उसने ससुराल वालों को हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। इसके बावजूद शादी के बाद से ही नीलम को उसका पति श्यामबाबू और ससुर राधेश्याम व सास भूरी देवी दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। दहेज में कार की मांग कर रहे थे। ससुराल वालों को कई बार समझाया गया। उन्हें 50 हजार रुपये नकद भी दिए। इसके बावजूद तीनों ने नीलम पर केरोसिन डालकर जला दिया। इलाज के दौरान नीलम ने दम तोड़ दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रूपेश गोस्वामी के तर्क एवं साक्ष्यों के आधार पर दहेज मांगने व हत्या के आरोप में पति श्यामबाबू और सास-ससुर को दोषी पाते हुए अदालत ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई।

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