Input Tax Credit: आज ही कर लें आइटीसी क्‍लेम, नहीं तो उठाना होगा नुकसान

वित्तीय वर्ष 2020-21 की आइटीसी क्लेम करने की आज अंतिम तिथि। इससे चूकने पर नहीं मिलेगा लाभ हो सकता है नुकसान। कारोबारियों को सलाह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित अनक्लेम्ड आइटीसी समय रहते क्लेम कर लें तो लाभ में रहेंगे नहीं तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 01:09 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 01:09 PM (IST)
Input Tax Credit: आज ही कर लें आइटीसी क्‍लेम, नहीं तो उठाना होगा नुकसान
आइटीसी क्‍लेम करने के लिए बुधवार को आखिरी मौका है।

आगरा, जागरण संवाददाता। व्यापारियों और कारोबारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने का अंतिम विकल्प 20 अक्टूबर 2021 तक ही मिलेगा।इससे चूकने पर वह आगे आइटीसी नहीं ले पाएंगे। यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर में त्योहारी सीजन है, जिसमें व्यापारी और कारोबारी व्यस्त रहेंगे। ऐसे में उनका नुकसान होने की आशंका है।

सीए सौरभ अग्रवाल का कहना है कि जीएसटी अधिनियम में कारोबारियों द्वारा दर्ज आंकड़ों में भूल-सुधार करने के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद छह माह का समय रहता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित संशोधन माह अक्टूबर-21 में किया जाना है। कारोबारियों को सलाह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित अनक्लेम्ड आइटीसी समय रहते क्लेम कर लें, तो लाभ में रहेंगे, नहीं तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है।

चार प्रावधान का लेना होता है संज्ञान

टैक्स जानकारों का कहना है कि जीएसटी अधिनियम में ऐसे चार प्रावधान है, जिनका संज्ञान अक्टूबर महीने में लेना कारोबारियों के लिए अति आवश्यक है। ऐसा न करने पर उन्हें नुकसान होना तय है।

1- जीएसटी अधिनियम की धारा-16 (चार) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित आइटीसी लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 है, जबकि त्रैमासिक थ्रीबी-रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए यह तिथि 24 अक्टूबर 2021 है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित आइटीसी मान्य नहीं होगी।

2- जीएसटी अधिनियम की धारा-34 (दो) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की बिक्री से संबंधित क्रेडिट नोट दर्ज करने का अंतिम अवसर भी सितंबर 2021 के थ्रीबी रिटर्न में ही मिलेगी।

3- जीएसटी अधिनियम की धारा-37 (तीन) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित जीएसटी आर-वन (बिक्री की सूची) में भूल सुधार का अंतिम अवसर भी सितंबर 2021 के थ्रीबी दाखिल करने तक ही है।

4- जीएसटी अधिनियम की धारा-39 (नौ) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित जीएसटी आर-थ्रीबी (रिटर्न) में भूल सुधार करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2021 तक ही है, जबकि त्रैमासिक थ्रीबी-रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए यह तिथि 24 अक्टूबर 2021 होगी।

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