आगरा में 48 घंटे तक बंद रहेंगी शराब और भांग की दुकानें, प्रशासन ने लिया फैसला
आगरा में 13 अप्रैल की शाम 500 बजे से लेकर 15 अप्रैल की शाम 500 बजे तक जिले की शराब की और भांग की दुकानों को बंद रखा जाएगा। डीएम बोले यदि इस दौरान दुकान खोली गई तो लाइसेंस होगा रद्द। आबकारी विभाग की टीम करेगी निगरानी।
आगरा, जागरण संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन किसी न किसी मोहल्ले में अवैध शराब पकड़ी जा रही है। इसके अलावा वोटरों को लुभाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। जिले में 15 अप्रैल को मतदान होगा जिसे देखते हुए 13 अप्रैल की शाम 5:00 बजे सभी शराब की दुकानों और भांग के ठेकों को बंद कर दिया जाएगा। मतदान खत्म होने के बाद ही यह दुकानें खुलेंगी। वही 2 मई को मतगणना के दौरान भी दुकानें बंद रहेंगी।
आगरा जिले में जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र और ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान पदों के लिए 15 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जिले में 20 लाख के करीब वोटर हैं। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही शराब की दुकानें और भांग के ठेके बंद हो जाएंगे और मतदान खत्म होने के बाद तक ये बंद रहेंगे।
अति संवेदनशील प्लस बूथों की होगी रिकॉर्डिंग
जिले में अतिसंवेदनशील प्लस बूथों की रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। पूर्व में वेबकास्टिंग का प्रयास था लेकिन अब यह नहीं होगा।
स्ट्रांग रूम की होगी तीन स्तरीय सुरक्षा
15 ब्लॉकों में स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे, इनकी त्रिस्तरीय सुरक्षा की जाएगी। पहले सुरक्षा घेरा में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे में पीएसी और तीसरे में पुलिस रहेगी।