दीवानी में 20 साल पूर्व हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज न्यायिक कार्य से विरत हैं वकील

आगरा में अधिवक्‍ताओं की बैठक में सभी बार एसोसिएशन न्यायिक कार्य से विरत रहने का लिया था निर्णय। 26 सितंबर 2001 को पुलिस ने किया था जमकर लाठीचार्ज। दर्जनों वकील व न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी हुए थे घायल।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 12:53 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 12:53 PM (IST)
दीवानी में 20 साल पूर्व हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज न्यायिक कार्य से विरत हैं वकील
लाठीचार्ज के विरोध में आगरा में सोमवार को अधिवक्‍ता न्‍यायिक कार्य से विरत रहे।

आगरा, जागरण संवाददाता। दीवानी में 26 सिंतबर 2001 को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को वकीलों ने काम नहीं किया। वह न्यायिक कार्य से विरत रहे। वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं करने को लेकर शनिवार और रविवार को बैठक की थी। रविवार को वकीलों ने एमजी रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया था।

घटना 26 सितंबर 2001 की है। उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर आंदोलन करते वकीलों की दीवानी परिसर स्थित आगरा बार एसोसिएशन के सभागार में बैठक चल रही थी। जिसमें आगरा के अलावा मथुरा, फीरोजाबाद, मैनपुरी समेत कई जिलों के अधिवक्ता संगठनो के पदाधिकारी शामिल थे। पुलिस और पीएसी ने दीवानी परिसर लाठीचार्ज कर दिया था। जिसमें अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी घायल हो गए थे।

रविवार को एमजी रोड पर विभिन्न बार एसोसिएशन ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया था। सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने को लेकर बैठक भी हुई। जिसमें चौधरी अजय सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, दुर्ग विजय सिंह भैया, अशोक कुमार भारद्वाज, रमेश चंद्रा, नरेश गुप्ता, रमाशंकर शर्मा, रिंकू पठान, रूपेश भारद्वाज, अरुण पचौरी, वीरेंद्र फौजदार, सत्येंद्र कुमार यादव, गिर्राज रावत, रामदत्त दिवाकर, भारत सिंह, शुभम कुमार सेन, अरविंद गौतम, जेपी धाकरे, पवन दिवाकर, रामबाबू राठौर, लाला शैलेंद्र पाठक, सतीश शाक्य, प्रशांत पचौरी व शोएब अंसारी आदि मौजूद रहे थे।

आयोग ने जांच में पुलिस-प्रशासन को ठहराया था दोषी

वकीलों व न्यायिक अधिकारियों पर लाठीचार्ज के मामले में शासन ने जस्टिस गिरधर मालवीय की अध्यक्षता में आगरा जांच आयोग गठित किया था। आयोग ने अपनी जांच में पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को दोषी ठहराया था।

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