Circle Rate in Agra: राहत की है बात, इस साल भी नहीं बढ़ेंगे आगरा में सर्किल रेट

कोविड संक्रमण के चलते जिला प्रशासन नहीं बढ़ाएगा रेट पिछले साल भी नहीं हुई थी बढ़ोतरी। छह साल पूर्व एक ही साल में दो बार बढ़ा था सर्किल रेट। जिस रफ्तार से बैनामे होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 11:57 AM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 11:57 AM (IST)
Circle Rate in Agra: राहत की है बात, इस साल भी नहीं बढ़ेंगे आगरा में सर्किल रेट
कोविड संक्रमण के चलते आगरा में इस साल भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे।

आगरा, जागरण संवाददाता। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर थम गई है लेकिन इस लहर ने राजस्व को करोड़ों रुपये की चपत लगाई। एक माह तक तहसील सदर के पांच उप निबंधक कार्यालय बंद रहे, जबकि बाकी के पांच कार्यालयों में रजिस्ट्री की संख्या कम हो गई। तीन साल के भीतर दस करोड़ रुपये का एक भी बैनामा नहीं हुआ है। जिसे देखते हुए इस साल जिला प्रशासन सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं करेगा। कोविड के चलते पिछले साल भी ऐन वक्त पर बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। वर्ष 2015 में एक साल के भीतर दो बार सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई थी। आखिर बार वर्ष 2018 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी हुई थी। एडीएम वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार ने बताया कि कोविड के चलते राजस्व वसूली लड़खड़ा गई है। फिलहाल सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जिस रफ्तार से बैनामे होने चाहिए, वह नहीं हो रहे हैं। रेट बढ़ने से इसमें और भी कमी से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

कब कितनी हुई सर्किल रेट में बढ़ोतरी

वर्ष, बढ़ोतरी की दर

- 2015, एक साल में दो बार, पहली बार 10 से 20 फीसद और दूसरी बार पांच से 25 फीसद।

- 2016, पांच से 27 फीसद तक

- 2017, आठ से 25 फीसद तक

- 2018, पांच से 25 फीसद तक

सौ रुपये जमा करने पर मिलेगी स्टांप शुल्क की जानकारी

प्रदेश सरकार ने स्टांप वादों पर अंकुश लगाने के लिए नया कदम उठाया है। सौ रुपये जमा करने पर स्टांप शुल्क की जानकारी मिल सकेगी। सोमवार को इसका शासनादेश जारी हो गया। कोई भी व्यक्ति उप निबंधक कार्यालय या फिर एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय में आवेदन दे सकेगा। इसके लिए सौ रुपये की फीस जमा होगा। इससे स्टांप शुल्क की सही जानकारी मिल सकेगी। साथ ही सर्किट रेट की छाया प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख सचिव, स्टांप वीना कुमारी ने सभी डीएम को आदेश जारी किया है। वर्तमान में प्रशासनिक अफसरों की कोर्ट में एक हजार से अधिक केस लंबित हैं। स्टांप कितने रुपये का लगेगा, इसकी जानकारी के लिए लोगों को भटकना पड़ता है।

50 स्टांप वेंडरों को नोटिस देने की तैयारी

कलक्ट्रेट में दस रुपये का स्टांप 50 या फिर 100 रुपये में बेचने पर दोनों स्टांप वेंडरों का लाइसेंस रद कर दिया गया है। जबकि 50 स्टांप वेंडरों को नोटिस देने की तैयारी चल रही है। इसमें तहसील सदर के बीस, दीवानी के पांच, किरावली, एत्मादपुर, फतेहाबाद, खेरागढ़ और बाह तहसीलों के 25 वेंडर शामिल हैं। इन वेंडरों पर अधिक शुल्क देने का आरोप है। पहले चरण में नोटिस जारी किया जाएगा। अगर वेंडर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। जिले में 350 स्टांप वेंडर हैं।

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