शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के विवादित मामलों पर आए निर्देश, संदिग्ध मामलों पर लिया जाएगा स्पष्टीकरण

इस प्रक्रिया में तमाम शिक्षकों ने जुगाड़ लगाने के साथ फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर वरीयता का लाभ लिया था। अब उन शिक्षकों के माथे पर लकीरें दिखने लगीं हैं। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद तबादला निरस्त होने की है आशंका। अंतरजनपदीय और पारस्परिक तबादलों को लेकर स्पष्ट की स्थिति।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Mon, 12 Apr 2021 09:40 AM (IST) Updated:Mon, 12 Apr 2021 09:40 AM (IST)
शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के विवादित मामलों पर आए निर्देश, संदिग्ध मामलों पर लिया जाएगा स्पष्टीकरण
शिक्षकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की प्रक्रिया की समीक्षा होगी।

आगरा, जागरण संवाददाता। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों में पिछले दिनों अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हुई थी। प्रक्रिया के तहत आगरा में भी बड़ी संख्या में बाहरी जिलों से शिक्षक आए थे। अब उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, जिसने तिकड़म लगाकर आने वाले शिक्षकों को परेशान कर दिया है।

इस प्रक्रिया में तमाम शिक्षकों ने जुगाड़ लगाने के साथ फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर वरीयता का लाभ लिया था। अब उन शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि कहीं उनका तबादला कहीं निरस्त न हो जाए या उनके कहीं स्पष्टीकरण न मांग लिया जाए।

वहीं शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतर जनपदीय तबादला होने के बाद भी कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण फिलहाल निरस्त नहीं किया जाएगा। अंतरजनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त नहीं होने और कार्यभार ग्रहण नहीं करने जैसी समस्याओं के निस्तारण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

तबादला नहीं होगा निरस्त

मामले में विभाग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि तबादला अब निरस्त नहीं किया जाएगा। वहीं कार्यमुक्त होकर स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों को विभाग ने कार्यमुक्ति के लिए तीन महीने की अनुमित और दे दी है। साथ ही पदावनत लेकर स्थानांतरित जिलों में कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता जताने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण तभी निरस्त होगा, जब वह दोबारा अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं लेंगे।

पारस्परिक तबादलों में भी की स्थिति स्पष्ट

पारस्परिक अंतरजनपदीय तबादलों में भी शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके तहत यदि दोनों में से एक शिक्षक कार्यमुक्त होने से इनकार करेगा, तो दोनों का तबादला निरस्त किया जाएगा और भविष्य में उन्हें अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं पारस्परिक तबादलों में दो में से किसी एक शिक्षक का चयन अन्य सेवा में होने से दूसरे शिक्षक को कार्यमुक्त करने में दिक्कत आने पर विभाग ने शिक्षक को कार्यमुक्त न करने और स्थानांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, पारस्परिक स्थानांतरण में एक शिक्षक के अवकाश पर होने से दूसरे शिक्षक को कार्यमुक्त करने में कठिनाई होने पर विभाग ने अवकाश बाद कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए। 

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