Illegal Pistol: आगरा के रेस्टोरेंट में अवैध पिस्टल से चलाई थी गोली, आरोपित गिरफ्तार
आरोपित गौरव सिंह ने मथुरा के मेव से खरीदी थी पिस्टल। सूर्य नगर के रेस्टोरेंट में 12 सितंबर की देर रात पार्टी के दौरान फायरिंग में कर्मचारी राजा के पैर में गोली लगी थी। रेस्टोरेंट संंचालक और पार्टी में मौजूद लोगों ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की थी।
आगरा जागरण संवाददाता। हरीपर्वत के सूर्य नगर स्थित रूफ टाप रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान गोली चलाने के आरोपित गौरव सिंह काे पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित से अवैध पिस्टल बरामद की है। उसने दोस्त की पार्टी में इसी पिस्टल से गोली चलाई थी। पुलिस ने गौरव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया है।
सूर्य नगर के रेस्टोरेंट में 12 सितंबर की देर रात पार्टी के दौरान फायरिंग में कर्मचारी राजा के पैर में गोली लगी थी। रेस्टोरेंट संंचालक और पार्टी में मौजूद लोगों ने पहले मामले को दबाने की कोशिश की थी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही घटना के सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए। पुलिस ने 13 सितंबर की रात को दो मुकदमे दर्ज किए। एक मुकदमा लायर्स कालोनी निवासी गौरव सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा पुलिस ने धारा 144 के उल्लघंन, साक्ष्य नष्ट करने और महामारी अधिनियम का दर्ज किया। जिसमें रेस्टोरेंट के मैनेजर शैलेंद्र सिंह, कुलवंत सिंह भदौरिया और कमला नगर निवासी संचालक राजन गोयल को नामजद किया है। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि गौरव सिंह को गिरफ्तार किया है। गौरव ने बताया कि गांधी नगर निवासी प्रखर, दीपू और यश अग्रवाल आदि मौजूद थे। वह सभी नशे में थे। पिस्टल काक करते समय गोली चल गई। वह फर्श से टकराने के बाद एक कर्मचारी के पैर में लगी तो वह घबरा गए। इंस्पेक्टर ने बताया गौरव सिंह ने जिस पिस्टल से गोली चलाई थी वह अवैध है। उसने यह पिस्टल मथुरा के मेव से खरीदी थी। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है।