Paras Hospital Agra: श्री पारस हास्पिटल पर एक और चाबुक, हाउस और सीवर टैक्स जमा होने की हाेगी जांच

नगर निगम और जल संस्थान के पास पहुंची शिकायतें आवासीय दर का तीन गुना जमा होना चाहिए हाउस टैक्स। यह टैक्स रजिस्ट्री के दिन से मान्य होता है। दोनों टैक्स की अदायगी न होने पर हास्पिटल प्रशासन पर होगी कार्रवाई।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Sun, 13 Jun 2021 08:43 AM (IST) Updated:Sun, 13 Jun 2021 08:43 AM (IST)
Paras Hospital Agra: श्री पारस हास्पिटल पर एक और चाबुक, हाउस और सीवर टैक्स जमा होने की हाेगी जांच
श्री पारस हॉस्पिटल को लेकर अब नगर निगम और एडीए भी जांच करेंगे।

आगरा, जागरण संवाददाता। श्री पारस हास्पिटल प्रशासन पर एक और कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अस्पताल प्रशासन ने अभी तक आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समक्ष नक्शा नहीं पेश किया है जबकि अब हाउस टैक्स और सीवर टैक्स जमा न होने को लेकर शिकायतें पहुंची हैं। जल्द ही नगर निगम और जल संस्थान प्रशासन इन शिकायतों की जांच कराएगा। सबसे पहले अपने दस्तावेजों में टैक्स की अदायगी देखी जाएगी फिर पूरा टैक्स जमा न होने पर नोटिस जारी किया जाएगा। नगर निगम में 3.25 लाख भवन हैं जिसमें 35 हजार व्यावसायिक भवन शामिल हैं। नियमानुसार अस्पताल को हाउस टैक्स की आवासीय दर का तीन गुना टैक्स जमा कराना होता है। यह टैक्स रजिस्ट्री के दिन से मान्य होता है।

सोमवार को होगी दस्तावेजों की जांच : नगर निगम और जल संस्थान कार्यालय में सोमवार को श्री पारस हास्पिटल का टैक्स जमा है या नहीं, इन दस्तावेजों की जांच होगी फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एडीए ने तीन दिनों की दी है मोहलत : एडीए उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया ने श्री पारस हास्पिटल प्रशासन को तीन दिनों की माेहलत दी है। यह मोहलत मंगलवार तक की है। ऐसे में नक्शा या फिर शमन की फाइल उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

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