सरकार का बड़ा फैसला, कोविड-19 दवाओं व उपकरणों पर घटाई जीएसटी दरें
शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की वर्चुअल बैठक में वित्तमंत्री ने लिया फैसला कोविड-19 के इलाज की प्रभावी तैयारियों में मिलेगी मदद
आगरा, जागरण संवाददाता। कोविड-19 संक्रमण से निपटने को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें दवाओं, आक्सीजन जेनरेशन सामान, टेस्टिग किट, मशीन और अन्य कोविड-रिलीफ मटीरियल पर टैक्स की दरों को कम या हटाया लिया गया है। सरकार के इस कदम से कोविड-19 संक्रमण से निपटने में और राहत मिलेगी।
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक महत्वपूर्ण थी, जो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इसमें कोरोना संक्रमण से लड़ने में सहायक दवाओं, तकनीक, उपकरण व अन्य सामान में जीएसटी कम किया गया है या हटाया दिया है। इसमें टोसिलिजूमाब और एमपोटेरीसिन बी दवाओं पर लगा पांच फीसद जीएसटी हटाते हुए शून्य कर दिया गया है। जबकि एंटी कोआगूरेंट जैसे हैंपारीन, रेमडिसिवर पर लगने वाले 12फीसद जीएसटी और स्वास्थ्य मंत्रालय व डिपार्टमेंट आफ फार्मा द्वारा प्रस्तावित कोविड प्रोटोकाल की दवाओं पर प्रभावी जीएसटी को घटाकर पांच फीस कर दिया गया है। यह आदेश 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। इलाज में होगी आसानी
डा. सुनील शर्मा का कहना है कि वर्तमान समय में जब कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर से बचने की तैयारी चल रही है, तो सरकार के इस फैसले से तैयारियों को और दम मिलेगा। इससे न सिर्फ चिकित्सकों बल्कि मरीजों और तीमारदारों को भी राहत मिलेगी। इन पर भी 12 से घटा पांच फीसद किया जीएसटी - मेडिकल ग्रेड आक्सीजन।
- आक्सीजन कंसंट्रेटर, जेनरेटर आदि। - वेंटिलेटर , वेंटिलेटर मास्क, कैन्यूला, हेलमेट। - बीपेप मशीन।
- हाईफ्लो नेसल कैन्यूला डिवाइस।
- कोविड टेस्टिग किट।
- स्पेसिफाइड इंफ्लेमेटोरी डायगनोस्टिक किट्स।
- पल्स आक्सीमीटर आदि।
- हैंड सैनिटाइजर।
- टेंपरेचर जांचने के यंत्र।
- एंबुलेंस पर जीएसटी 28 से 12 फीसद किया गया।