12 माह पूरे होने पर ही कराएं अपडेट

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जन सुविधा केंद्र संबंधित बैंक शाखा व उमंग एप के माध्यम से भी कराया जा सकता है

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 06:30 AM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 06:30 AM (IST)
12 माह पूरे होने पर ही कराएं अपडेट
12 माह पूरे होने पर ही कराएं अपडेट

आगरा, जागरण संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारक 12 माह के बाद ही अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराएं। यह निर्देश सहायक भविष्य निधि आयुक्त पेंशन ने दिए हैं।

उनका कहना है कि जिन पेंशन धारकों ने पूर्व में अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराया है, वह 12 माह के बाद ही उसे अपडेट कराएं। ऐसे सभी पेंशन धारक जिनके 12 माह अभी पूरे नहीं हुए, वे नवंबर में न आकर 12 माह पूर्ण होने पर ही जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराएं व कार्यालय में आने के दौरान शारीरिक दूरी व अन्य नियमों का पालन करें। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जन सुविधा केंद्र, संबंधित बैंक शाखा व उमंग एप के माध्यम से भी कराया जा सकता है। आदेश क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत आने वाले आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फीरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हाथरस व कासगंज जिले के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सभी पेंशन धारकों पर लागू होगा।

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