दिल्ली की युवती और उसके साथी को पांच-पांच साल की सजा
नकली नोट मामला वर्ष 2017 में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संजय प्लेस से किया था गिरफ्तार हरियाणा के युवक और दिल्ली की युवती से बरामद किए थे नकली नोट
आगरा, जागरण संवाददाता। अदालत ने नकली नोट बरामदगी के मामले में दोषी दिल्ली की युवती और हरियाणा के रहने वाले उसके साथी को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज की अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
घटना 27 फरवरी 2017 की है। हरीपर्वत थाने में तैनात उप निरीक्षक अरुण कुमार चेकिग करते हुए एचडीएफसी बैंक के पास पहुंचे थे। वहां क्राइम ब्रांच के दारोगा सुनील त्रिपाठी और उनकी टीम को मुखबिर से नकली नोट की खेप लेकर आए दिल्ली के गैंग के बारे में सूचना मिली थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने शहीद स्मारक के पास जूस की दुकान से राकेश गोयल उर्फ अमित निवासी अशोक नगर, पानीपत, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने राकेश की साथी मुब्बशरा उर्फ जाह्नवी उर्फ सना निवासी गली छोटी मस्जिद, सदर नाला रोड, कसाबपुरा, दिल्ली को भी मौके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों से 100-100 रुपये की नकली नोटों की 15 गड्डी बरामद की थीं। मुकदमे के विचारण के दौरान बरामद नोटों की जांच पुलिस ने नासिक में स्थित प्रिटिग प्रेस से कराई थी। वहां से भी नोटों के नकली होने की पुष्टि हुई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। मुकदमे के विचारण के बाद अदालत ने राकेश गोयल और मुब्बशरा को कूटरचित नोट रखने का दोषी पाया। अपर जिला जज-12 शकील उर रहमान ने दोनों को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है।