Life Imprisonment: आगरा में बालक के अपहरण और हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
कोतवाली इलाके से वर्ष 2008 में किया था चौथी के छात्र का अपहरण। सजा सुनाए जाने के दौरान गैर-हाजिर दो दोषियों के गैर-जमानती वारंट जारी। 13 साल पहले अपहरण कर चौथी के छात्र की कर दी गई थी हत्या। पांच को आजीवन कारावास की सजा।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोतवाली इलाके से 13 साल पहले चौथी के छात्र का अपहरण कर हत्या में दोषी पांच लोगों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सजा सुनाए जाने के दौरान अनुपस्थित रहे दो दोषियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
कोतवाली के नई बस्ती निवासी 11 साल का करीमउद्दीन 26 दिसंबर, 2008 की शाम को लापता हो गया था। वह पब्लिक स्कूल का चौथी कक्षा का छात्रा था। करीमउद्दीन का सुराग नहीं लगने पर उसके भाई वसीमउद्दीन ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कर दी। विवेचना के दौरान करीमउद्दीन का शव मिलने पर मुकदमा अपहरण, हत्या व साक्ष्य नष्ट करने की धारा में तरमीम हो गया। पुलिस ने नदीम और इमरान निवासी नई बस्ती कोतवाली, सोहिल उर्फ सुहैल व राजा निवासी पन्नी गली कोतवाली, संजय रस्तोगी निवासी मोती कटरा एमएम गेट, देवेंद्र कुमार साधवानी निवासी फ्रैंड्स कालोनी साकेत, शाहगंज के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की थी।
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिद्धांत शंकर कुलश्रेष्ठ के तर्क व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों नदीम, इमरान, सोहिल और राजा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर देवेंद्र कुमार साधवानी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी को उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए।
अपहरण और हत्या के आरोपित को नहीं मिली जमानत
साजिश के तहत अपहरण और हत्या के मामले में आरोपित हर्ष चौहान को जमानत नहीं मिल सकी। विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र की अदालत ने आरोपित की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के अादेश दिए। न्यू अागरा थाने में इस साल 21 जून को एसएस चौहान ने अपने पुत्र सचिन चौहान के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सचिन की मां अनीता ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो किसी अन्य युवक ने उसे उठाया। कहा कि सचिन होश में नही है। इसके बाद स्वजन को फोन करके दो करोड़ रुपये फिरौती मांगी गई। हत्यारों ने सचिन की हत्या करके उसके शव को पीपीई किट पहनाकर जला दिया था। पुलिस ने अपहरण और हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपित हर्ष चौहान व अन्य को जेल भेजा था।