ताज पर खोया क्वॉइन तो जेब और करनी पड़ी ढीली, 145 पर्यटकों पर जुर्माना Agra News

नई व्यवस्था के तहत मैग्नेटिक क्वॉइन से दी जा रही एंट्री। क्वॉइन खोने पर 100 रुपये का लग रहा अर्थदंड।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Mon, 24 Jun 2019 06:58 PM (IST) Updated:Mon, 24 Jun 2019 09:10 PM (IST)
ताज पर खोया क्वॉइन तो जेब और करनी पड़ी ढीली, 145 पर्यटकों पर जुर्माना Agra News
ताज पर खोया क्वॉइन तो जेब और करनी पड़ी ढीली, 145 पर्यटकों पर जुर्माना Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताज के दीदार को आगरा आने वाले पर्यटकों को क्वॉइन खोना महंगा पड़ रहा है। क्वॉइन खोने की स्थिति में उन पर 100 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। 11 जून से अब तक 145 पर्यटकों पर जुर्माना कर 14500 रुपये वसूले जा चुके हैं।

ताजमहल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा टर्न स्टाइल गेट की शुरुआत की गई है। इन गेटों पर मैग्नेटिक क्वॉइन को स्कैन करने के बाद ही प्रवेश मिलता है। वहीं, एग्जिट प्वॉइंट पर लगाए गए टर्न स्टाइल गेट पर क्वॉइन स्कैन कर वो बाहर आ पाते हैं। यह क्वॉइन खोने पर 11 से 24 जून तक 145 पर्यटकों पर जुर्माना किया जा चुका है। 14 दिनों में दो दिन शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी के चलते ताजमहल बंद भी रहा। प्रतिदिन औसतन 12 पर्यटकों पर जुर्माना हुआ है। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि स्मारक में क्वॉइन खोने पर नियमानुसार पर्यटकों पर जुर्माना किया जा रहा है।

तीन घंटे से अधिक कोई नहीं रुका

टर्न स्टाइल गेट से प्रवेश व निकास की व्यवस्था शुरू करने पर एएसआइ ने स्मारक में अधिकतम तीन घंटे तक रुकने की समय सीमा का नियम भी लागू कर दिया था। अब तक स्मारक में तीन घंटे से अधिक रुकने पर किसी पर्यटक को क्वॉइन रीचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तीन घंटे से अधिक समय तक रुकने पर भारतीय, सार्क व बिम्सटेक देशों के पर्यटकों को 40 रुपये और विदेशी पर्यटकों को 600 रुपये से क्वॉइन रीचार्ज कराना होगा। पर्यटक स्मारक में औसतन 75 से 90 मिनट तक रुक रहे हैं।

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