आगरा नगर निगम और जल संस्थान में ड्रेस कोड लागू, जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक

साथ ही अनिवार्य रूप से लगाकर रखना होगा मास्क दो गज की शारीरिक दूरी का पालन भी जरूरी। नगरायुक्त ने जारी किया आदेश कार्यालयों की होगी चेकिंग। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ भेजी जाएगी शासन को अनुशासनात्‍मक कार्रवाई को रिपोर्ट।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Fri, 23 Jul 2021 11:32 AM (IST) Updated:Fri, 23 Jul 2021 11:32 AM (IST)
आगरा नगर निगम और जल संस्थान में ड्रेस कोड लागू, जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक
नगर निगम और जल संस्‍थान में ड्रेस कोड लागू हो गया है।

आगरा, जागरण संवाददाता। नगर निगम और जल संस्थान कार्यालय के अफसर और कर्मचारी अब जींस-टीशर्ट नहीं पहन सकेंगे। गुरुवार से इस पर रोक लग गई है। अगर कोई भी अफसर या फिर कर्मचारी ड्यूटी के दौरान जींस-टीशर्ट पहने हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को भी भेजी जाएगी। वहीं दोनों कार्यालयों में कोविड संक्रमण से बचाव के सभी इंतजाम किए जाएंगे। अफसरों और कर्मचारियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। दो गज की शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। नगर निगम में 500 और जल संस्थान में 100 कर्मचारी हैं।

- नगर निगम में कोई भी अफसर या फिर कर्मचारी जींस-टीशर्ट पहन कर नहीं आ सकेगा। सभी विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी हो चुके हैं।

निखिल टीकाराम, नगरायुक्त

- जल संस्थान में जींस-टीशर्ट पहनकर आने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। हर दिन इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी।

आरएस यादव, महाप्रबंधक जल संस्थान

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