GST: आधार सत्यापन के बिना नए पंजीयन में दिक्कत, आगरा में व्यापारी हो रहे परेशान

जीएसटी पंजीयन में आधार से सत्यापन न करा पाने वालों को हो रही दिक्कत। 21 दिन से लेकर एक महीने तक का लग रहा है समय। पहले सभी कारोबारियों को नया जीएसटी पंजीयन लेते समय तीन दिन में आटो अप्रूवल की सुविधा मिलती थी।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Tue, 24 Nov 2020 12:00 PM (IST) Updated:Tue, 24 Nov 2020 12:00 PM (IST)
GST: आधार सत्यापन के बिना नए पंजीयन में दिक्कत, आगरा में व्यापारी हो रहे परेशान
आगरा में जीएसटी पंजीकरण न मिल पाने के चलते व्‍यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आगरा, जागरण संवाददाता। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में बोगस फर्म और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन फर्जीवाडे़ को रोकने की कवायद भी रफ्तार पकड़ने लगी है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए जीएसटी पंजीयन में आधार की अनिवार्यता कर दी है, लेकिन इससे प्रक्रिया व्यापारियों और कारोबारियों के लिए और पेचीदा हो गई है। साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया में हो देरी भी उन्हें भारी पड़ रही है।

जीएसटी में अस्तित्वहीन कारोबारियों व बोगस फर्मों पर नकेल कसने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने आधार से जीएसटी पंजीयन के सत्यापन की शुरूआत कर दी है। इसके लिए व्यापारी या कारोबारी को आनलाइन पंजीकरण कराने के बाद उक्त पंजीयन में अपना आधार सत्यापन कराना पड़ता है, जिस प्रक्रिया में करीब एक हफ्ते का समय लगता है।

लग रहा समय

व्यापारी नेता विनय कामरा ने बताया कि आधार से सत्यापन न होने की दशा में वाणिज्य कर अधिकारी फर्म का भौतिक सत्यापन कर उसे व्यापार शुरू करने की अनुमति देते हैं, लेकिन इसमें 25 दिन से लेकर एक महीने तक का समय लग रहा है, जो व्यापारियों और कारोबारियों की परेशानी का सबब बना हुआ है।

सीए सौरभ अग्रवाल ने बताया कि लगातार बढ़ रहे अस्तित्वहीन फर्जी कारोबारियों की समस्या को सुलझाने के लिए आधार को जीएसटी कानून में और अधिक मान्यता दी गयी है। अब आधार सत्यापन होने पर ही जीएसटी पंजीयन तो सात दिन में मिल पा रहा है, लेकिन बिना आधार सत्यापन के मामलों में देरी हो रही है।

पहले यह थी प्रक्रिया

पहले सभी कारोबारियों को नया जीएसटी पंजीयन लेते समय तीन दिन में आटो अप्रूवल की सुविधा मिलती थी। लेकिन 21 अगस्त 2020 से अब तीन दिन में पंजीयन आटो अप्रूवल की सुविधा सिर्फ आधार से अपना सत्यापन कराने वाले कारोबारियों को ही मिल रही है।

अब यह हुई

बिना आधार सत्यापन के पंजीयन लेने वाले कारोबारियों को 21 दिन बाद आटो अप्रूवल मिल पा रहा है। साथ ही नए जीएसटी पंजीयन में व्यापार स्थल के भौतिक सत्यापन से संबंधित नियम-25 को भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार आधार सत्यापन का विकल्प न चुनने पर कारोबारियों के व्यापार स्थल का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। 

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