Kidnapping Case in Agra: आगरा में अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर अदालत ने चार को दी सजा

Kidnapping Case in Agra सिकंदरा थाने में मार्च 2010 में चुनावी रंजिश में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। जांच में मुकदमा झूठा पाने पर वादिनी समेत चार के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। भियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष भाटी ने की।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Fri, 03 Sep 2021 03:38 PM (IST) Updated:Fri, 03 Sep 2021 03:38 PM (IST)
Kidnapping Case in Agra: आगरा में अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर अदालत ने चार को दी सजा
सिकंदरा थाने में मार्च 2010 में चुनावी रंजिश में दर्ज कराई थी रिपोर्ट।

आगरा, जागरण संवाददाता। प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हत्या के लिए अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर अपर जिला जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने वादिनी समेत चार आरोपितों को सजा सुनाई। उन्हें जेल में बिताई सजा के साथ ही अर्थ दंड से दंडित किया।

घटना मार्च 2010 की है। सिकंदरा थाने में प्रकाश देवी पत्नी अशोक कुमार ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें भिक्की पुत्र दर्याव सिंह और चंद्रवीर पुत्र भिक्की निवासी गांव खड़वाई को नामजद किया था। तत्कालीन उप निरीक्षक रमन लाल ने घटनास्थल पर जाकर छानबीन की। मुकदमा झूठा पाया गया। जिस पर विवेचक ने विक्की उर्फ कौशलेंद्र और अशोक कुमार से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर प्रकाश देवी पत्नी अशोक कुमार के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था। साजिश में राकेश उर्फ जस्सो और महावीर सिंह भी शामिल थे।

जिस पर विवेचक ने वादिनी प्रकाश देवी, अशोक कुमार, महावीर और राकेश उर्फ जस्सो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर जिला जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने चारों आरोपितों को दाेषी पाते हुए चारों आरोपितों को कारावास में व्यतीत की गई सजा से दंडित किया। इसके साथ ही उन पर तीन-तीन सौ रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष भाटी ने की। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में लक्की उर्फ कौशलेंद्र को बरी कर दिया।

दीवानी परिसर में चला चेकिंग अभियान

दीवानी परिसर में गुरुवार को पुलिस की टीम ने बम निरोधक दस्ते के साथ चेकिंग की। पुलिस और बम निरोधक दस्ता दोपहर करीब एक बजे दीवानी परिसर पहुंचा। इस दौरान परिसर में बने पार्किंग स्टैंड, अधिवक्ताओं के चैंबर के आसपास चेकिंग की गई।

अधिवक्ता पर हमले के मामले में आइजी से मिले

रुनकता में अधिवक्ता एवं ग्राम प्रधान अनुज कुमार पर हमले के मामले में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने आइजी से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने आइजी से पुलिस द्वारा हमलावरों को जेल नहीं भेजने की शिकायत की।अधिवक्ताओं का कहना था कि पुलिस ने आरोपितों से 141 का नोटिस भरवाकर उन्हें थाने से जमानत दे दी। मुलाकात करने वालों में युवा अधिवक्ता संघ आगरा मंडल के अध्यक्ष नितिन वर्मा, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा, जनपद बार के संयुक्त सचिव महान मुदगल आदि थे। 

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