Corruption: सादाबाद के पूर्व चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा
वर्ष 2005 से 2011 के दौरान चेयरमैन रहने के दौरान भ्रष्टाचार का है आरोप। अनुमोदित कार्यों से अलग कार्य और भुगतान कराने में फंसे। पूर्व विधायक रामसरन आर्य उर्फ लहटू ताऊ ने की थी शासन से शिकायत। जांच में अनियमितता के आरोपों को पाया गया सही।
आगरा, जागरण संवाददाता। सादाबाद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन भाजुद्दीन और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस में गए हैं। उनके खिलाफ आगरा के विजिलेंस थाने में सरकारी संपत्ति के गबन, धोखाधड़़ी और भ्रष्टाचार की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
भाजुद्दीन सादाबाद नगर पंचायत के वर्ष 2006 से 2011 के दौरान चेयरमैन रहे थे। भाजुद्दीन पर आरोप है कि अपने कार्यकाल के दाैरान उन्होंने नगर पंचायत द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों से अलग जाकर कार्य कराया। उनका भुगतान भी कराया। इसके अलावा उन्होंने एक ट्रैक्टर भी खरीदा। चेयरमैन द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत पूर्व विधायक रामसरन आर्य उर्फ लहटू ताऊ ने शासन में की थी। शासन ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए। मगर, बाद में यह जांच स्थगित हो गई। वर्ष 2019 में शासन से दोबारा शिकायत करने पर विजिलेंस ने इसकी जांच शुरू की। विजिलेंस ने अनियमितता के आरोपों को सही पाया। उसने पूर्व चेयरमैन भाजुद्दीन और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार आदि के खिलाफ अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। वहां से अनुमति मिलने के बाद दोनों के खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इन बिंदुओं पर हुई जांच
-ट्रैक्टर की अनियमित खरीद, ट्रैक्टर को किराए पर लेकर कार्य कराना था। मगर, इसे खरीद लिया गया।
-नगर पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्यों के अलावा नाली, सड़क व खड़ंजा आदि के अतिरिक्त कार्य कराना
-इन अतिरिक्त कार्यों का ठेकदारों का भुगतान कराना।
जांच के बाद दर्ज किया मुकदमा
एसपी विजिलेंस रविशंकर निम ने बताया कि जांच के बाद पूर्व चेयरमैन के खिलाफ सरकारी संपत्ति का गबन, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।