Section 144 in Agra: कोरोना वायरस का असर, आगरा में 12 जून तक धारा 144 लागू

Section 144 in Agra आयोजन से पूर्व लेनी हाेगी अनुमति नहीं हो दंडनीय अपराध। गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 03:04 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 03:04 PM (IST)
Section 144 in Agra: कोरोना वायरस का असर, आगरा में 12 जून तक धारा 144 लागू
आगरा में आयोजन से पूर्व लेनी हाेगी अनुमति।

आगरा, जागरण संवाददाता। ताजनगरी में कोरोना वायरस का असर है क‍ि यहां प्रशासन ने धारा-144 12 जून 2021 तक लागू कर दी है। ज‍िले में कोई आयोजन से पूर्व अनुम‍त‍ि लेनी होगी, नही तो दंडनीय अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डा प्रभाकान्त अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) को विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार एवं उप्र सरकार द्वारा वैश्विक महामारी घेषित किया गया है। आगरा में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वो यथा- रामनवमी, महावीर जयंती, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा तथा वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत् सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने, उप्र, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, प्रयागराज, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ एवं अन्य द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ असामाजिक तत्व शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। ऐसे में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

उन्‍होंने बताया क‍ि ज‍िले में 12 जून 2021 तक लागू कर दी है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उप्र की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना हेतु किसी मुद्रण, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो इसे इस विनियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध के रूप में माना जायेगा।

खांसी है तो स्‍वयं को रखे पृथक

एडीएम ने बताया क‍ि यद‍ि कोई व्‍यक्ति गैर आगरा से आया है और उसको खांसी, बुखार या श्वसन में कठिनाई है तो वह स्वयं को पृथक रखे। मुख तथा नाक को मास्क से ढकना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों से आगमन किये जाने के दिनांक से 14 दिवसों के लिए पारिवारिक सदस्यों सहित किसी व्यक्ति के सम्पर्क से बचने की सावधानी बरतनी अतिआवश्यक है। 

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