Misdeed Case in Agra: आगरा में बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को छह साल कारावास की सजा
Misdeed Case in Agra 20 जून की रात को घर में घुसकर बालिका को दबोच लिया था। उससे दुष्कर्म का प्रयास किया शोर मचाने पर भाग गया। मामले में बालिका की मां ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
आगरा, जागरण संवाददाता। बालिका से दुष्कर्म के प्रयास दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सर्वजीत कुमार सिंह ने छह साल कारावास की सजा सुनाई है।
घटना तीन जून 2018 की है। शाहगंज के आजमपाड़ा निवासी अब्दुल बालिका के मोहल्ले में कबूतरबाजी करने आता था। आरोपित अब्दुल बालिका से आए दिन अश्लील हरकतें करता था। बालिका की मां ने बदनामी के डर से आरोपित के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की। जिससे उसका दुस्साहस बढ़ गया। उसने 20 जून की रात को घर में घुसकर बालिका को दबोच लिया था। उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, शोर मचाने पर भाग गया। मामले में बालिका की मां ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे के विचारण के दौरान अभियाेजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नाहर सिंह तोमर ने वादिनी व पीड़िता समेत पांच गवाह प्रस्तुत किए।विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सर्वजीत कुमार सिंह ने साक्ष्याें के आधार पर अब्दुल को दोषी पाते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।